प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना: मातृत्व समर्थन की ओर एक कदम
केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से महिलाओं के लिए नई-नई योजना तैयार करती है। जिसका लाभ ऐसी महिलाओं को दिया जा रहा है जिनको इन योजनाओं की जरूरत है जिनमे से एक प्रधान मंत्री मातृ वंदन योजना है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है जो गर्भवती महिलाओं को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है।
यह योजना केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही है जिसमें गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक मातृत्व सहयोग योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा गर्भवती माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के लिए 5000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना देश के राज्यों और जिलों में लागू हो गई है। इस योजना के तहत इस योजना का लाभ केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा देश की लाभ पात्र महिलाओं को प्रदान किया जायेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।इस योजना के तहत केंद्र सरकार पहली बार गर्भवती होने पर प्रत्येक के बैंक खाते में पोषण के लिए पांच हजार रुपये प्रदानकरती है। इस योजना का लाभ सभी आय वर्ग की गर्भवती महिलाओं को मिलता है।
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यह योजना 01 जनवरी 2017 से ही लागू की गई। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे महिला और बाल
विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दोनों योजनाओं से पहली बार गर्भवती होने वाली ग्रामीण महिला के खाते में कुल 5400 रुपये व शहरी गर्भवती के खाते में कुल 5000 रुपये दिये जाते हैं। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में नकद लाभ प्रदान किया जाता है ताकि बढ़ी हुई पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और वेतन हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति की जा सके। इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के द्वारा पात्र गर्भवती महिलाओं को पहली किस्त में एक हजार रुपये गर्भ के 150 दिनों के अंदर, दूसरी किस्त में 2000 रुपये 180 दिनों के अंदर व तीसरी किस्त में 2000 प्रसव के बाद व
शिशु के प्रथम टीकाकरण चक्र पूरा होने पर मिलते हैं।
पहली किस्त:
1000 रुपए गर्भावस्था के पंजीकरण के समय
दूसरी किस्त:
यदि लाभार्थी छह महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच कर लेते हैं तो 2,000 रुपए मिलेंगे।
तीसरी किस्त:
जब बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाता है और बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस-B सहित पहले टीके
का चक्र शुरू होता है।
प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ 19 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग वाली महिलाओं को ही मिलता है जिस में
उनके बच्चे के भरण पोषण के लिए आर्थिक सहायता मिलती है
प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य:
1.काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम
और पोषण को सुनिश्चित करना।
2.गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन-
पोषण के प्रभाव को कम करना।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया :
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आवेदन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मध्यम से करवा सकते हैं
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको आंगनवाड़ी केंद्र या अनुमोदित सामुदायिक
स्वास्थ्य केंद्र पर पंजीकरण करवाना होगा।
ऑफलाइन आवेदान आप अपनी नजदिकी आंगनबाडी में करवा सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन आप नजदिकी ई-मितर
या नीचे दी गई वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं:
https://pmmvy.wcd.gov.in/
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया :
1.https://pmmvy.wcd.gov.in/ सर्वप्रथम दी गई वेबसाइट को खोले।
2.इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा इसके बाद Citizen Login पर क्लिक करना होगा।
3.इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी वेरीफाई करनी होगी।
4.अब आपको Data Entry पर क्लिक करके Beneficiary Registration पर करना होगा।
5.अब आपको यहां पर मांगी गई सारी जानकारी देनी होगी।
जैसे कि आप योजना में अपने पहले बच्चे के लिए आवेदन कर रहे हैं या दूसरे बच्चे के लिए, अपना पूरा नाम डालना है।
6.आधार नंबर डालना है, जन्म दिनांक, उम्र डालना है, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है।
7.मोबाइल नंबर देना होगा, एक आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देना होगा।
8.ऊपर मांगी गई सारी जानकारी देने के बाद आपको नीचे सबमिट पर क्लिक करना होगा।
9.इसके बाद आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो जाएगा।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में ऑनलाइन आवेदन की स्थिति देखना:
आवेदन करने के बाद आप आधिकारिक वेबसाइट (https://pmmvy.wcd.gov.in/Account/Login) पर लॉगिन
करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज:
1.आवेदिका (गर्भवती महिला) का आधार कार्ड
2.आवेदिका के पति का आधार कार्ड
3.मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड
4.आवेदिका का स्वयं का बैंक अकाउंट
पीएम मातृ वंदना योजना पात्रता(Eligibility):
1.गर्भवती महिला की उम्र 19 या उससे अधिक वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
2.प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए पंजीकरण करवाते समय महिला को गर्भवती होना आवश्यक है।
3.PM मातृत्व वंदना योजना का लाभ सिर्फ एक बार पहले शिशु के जन्म पर ही मिलता है
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