Jind sarpanch suspended : जींद में शामलाती जमीन की पट्टा राशि समय पर जमा नहीं करवाना महिला सरपंच को भारी पड़ गया। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने महिला सरपंच को सस्पेंड कर बहुमत वाले पंच को ग्राम पंचायत का चार्ज देने के आदेश जारी किए हैं। अलेवा ब्लॉक के पेगां गांव के ग्राम सचिव ने बीडीपीओ को सौंपी रिपोर्ट में कहा कि पेगां गांव की सरपंच रतनी देवी ने शामलात भूमि की कुल पटटा राशि 16 लाख 81 हजार 300 रुपए में से 9 लाख 76 हजार रुपए की राशि पंचायत खाते में जमा नहीं करवाई है।
सरपंच को बार-बार पत्र जारी करने तथा मौखिक आदेश देने के बाद भी शामलात भूमि की पट्टा राशि पंचायत के खाते में जमा नहीं करवाई गई। मामले को लेकर बीडीपीओ अलेवा ने उक्त सरपंच के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा था। उसके बाद जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी करके सरपंच को बुलाया गया।

निजी सुनवाई के दौरान सरपंच ने बताया कि 18 और 19 मार्च को 45-45 हजार तथा 15 अप्रैल को 5 लाख 72 हजार रुपए जमा करवा दिए, जबकि बीडीपीओ अलेवा की रिर्पोट के अनुसार 7 लाख 5 हजार रुपए बकाया हैं। इसके बाद बीडीपीओ अलेवा ने मौखिक रूप से ग्राम पंचायत पेगां को 21 प्रतिशत राशि ब्याज सहित राशि जमा करवाने के निर्देश दिए।
जिससे पेगां गांव की पंचायत द्वारा शामलात भूमि की पट्टा बकाया राशि को 21 प्रतिशत ब्याज सहित 2 लाख 67 हजार 900 रुपए 17 अप्रैल 2025 को ग्राम पंचायत पेगां के खाते में जमा करवा दिए लेकिन सरपंच द्वारा देरी से रुपए जमा करवाने के चलते डीसी ने सरपंच को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए।
महिला सरपंच रतनी देवी ने कहा कि शामलात भूमि की बोली अप्रैल महीने में होती है और उस समय किसान के पास रूपया नहीं होता, जबकि नियम कहता है कि बोली के 24 घंटे के अंदर रूपये जमा करवाएं, अन्यथा किसान की सिक्योरिटी जब्त हो जाती है। जिसमें एक मामले में पंचायत को एक लाख 15 हजार रुपए का नुकसान हो भी चुका है। यह सब राजनीतिक कारणों के चलते टारगेट किया गया है। कमिश्रर से अपील की जाएगी।