Jind imprisonment : जींद में दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले हत्यारे पति को एडीजे शिफा की अदालत ने दोषी करार देते हुए 13 साल कैद और 55 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
26 अप्रैल 2021 को सफीदों क्षेत्र के गांव राम नगर निवासी विक्की की पत्नी ज्योति की संदिग्ध परिस्थितियों के चलते मौत हो गई थी। मृतका के पिता गांव धनौली करनाल निवासी राम किशन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बेटी ज्योति की विक्की के साथ मई 2020 में शादी हुई थी। शादी में हैसियत के हिसाब से दान दहेज दिया गया था लेकिन उसका पति विक्की उसके साथ मारपीट करता था और दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करता था।
26 अप्रैल को उन्हें सूचना मिली की ज्योति की मौत हो गई है, इस पर उन्हें मामला संदिग्ध लगा तो पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो सामने आया कि विक्की ने ही योजनाबद्ध तरीके से ज्योति की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और केस की प्रभावी तरीके से पैरवी की।
गुरुवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत विक्की को दोषी करार देते हुए धारा 304बी आईपीसी के तहत 10 साल कठोर कैद सजा व 50 हजार रूपए जुर्माना (Jind imprisonment) तथा धारा 498ए आईपीसी के तहत तीन साल कठोर कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी द्वारा जुर्माना नहीं भरने की सूरत मे दोषी को अतिरिक्त कैद बितानी होगी।