Chirag Yojana 2026 A to Z detail : चिराग स्कीम के तहत मान्यता प्राप्ति विद्यालयों में छठी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के दाखिले को लेकर शेड्यूल जारी हो गया है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों के नाम पत्र जारी किया है।
जारी पत्र के अनुसार विद्यालयों की कक्षा अनुसार घोषित सीटों का विवरण विभाग द्वारा विभागीय पोर्टल पर दर्शाया जाएगा व संबंधित विद्यालय 10 मार्च से नोटिस बोर्ड पर खाली सीटों की जानकारी प्रदर्शित करेगा। अभिभावक व छात्र सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 13 मार्च से 30 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।
Chirag Yojana : 1 से 15 अप्रैल तक होंगे दाखिले
जिन विद्यालयों में सीटों से ज्यादा आवेदन प्राप्त होंगे तो उस स्थिति में दाखिले के लिए लाटरी के माध्यम से एक अप्रैल से पांच अप्रैल की अवधि में ड्रा निकाले जाएंगे। संबंधित अभिभावकों को लाटरी ड्रा निकालने की तिथि व समय बारे सूचित करेंगे और उनकी उपस्थिति में ड्रा निकाला जाएगा। निजी विद्यालय प्राप्त आवेदनों पर एक अप्रैल से 15 अप्रैल तक दाखिले की प्रक्रिया पूरी करेंगे व सफल छात्रों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर दर्शाएंगे।
लाटरी ड्रा के बाद मुख्य सूची में सफल छात्रों द्वारा निर्धारित तिथि तक दाखिला नहीं लेने पर उनकी रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची के छात्रों के दाखिले 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किए जाएंगे। इस दौरान विद्यालयों द्वारा दाखिल विद्यार्थियों का विवरण विभागीय पोर्टल पर एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक दर्ज (Chirag yojana last date 2026) कराना आवश्यक होगा।
Chirag Yojana : हरियाणा में चिराग योजना के लिए कौन पात्र है?
दाखिला अवधि में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संबंधित विद्यालयों में विभागीय नामिनी नियुक्त करेंगे। इसके लिए यह विद्यालय के नजदीक के खंड शिक्षा अधिकारी या सरकारी विद्यालय के किसी प्राचार्य, मुख्याध्यापक, पीजीटी अध्यापक में से किसी एक को नियुक्त कर सकता है।
प्राइवेट मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जिन छात्रों के अभिभावकों की वार्षिक आय आठ लाख रुपये (मानव संसाधन विभाग, चंडीगढ़ के वर्तमान जारी पत्र कमांक अनुसार) व उससे कम होगी, उन्हीं छात्रों को दाखिले के लिए पात्र माना जाएगा और वह आय परिवार पहचान पत्र की वार्षिक सत्यापित आय से मान्य होगी।
इस स्कीम के तहत केवल वे छात्र पात्र होंगे जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी विद्यालयों से प्राप्त या उत्तीर्ण की होगी। छात्र दाखिले के लिए केवल उसके वर्तमान खंड जिसमें वे पढ़ रहे हैं, उसी खंड के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में उपलब्ध सीटों पर दाखिले के लिए पात्र होगें। वे खंड में एक से अधिक विद्यालयों में भी दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिस मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय को अभिभावक या छात्र द्वारा आवेदन पत्र दिया जाएगा वे विद्यालय अभिभावक व छात्र को रसीद अवश्य देगा। सफल छात्र का पिछले सरकारी विद्यालय से एसएलसी लिया जाना अनिवार्य होगा।
Chirag Yojana : चिराग योजना के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?
जींद जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि चिराग योजना के तहत विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा निजी विद्यालयों में छठी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का दाखिले को लेकर शेड्यूल जारी हुआ है। पहले निजी स्कूलों को विभाग की साइट पर खाली सीटों की जानकारी देनी होगी। इसके बाद मार्च माह में अभिभावक व विद्यार्थी पोर्टल पर निजी स्कूल में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।

