Haryana Dog Bite Compensation : हरियाणा सरकार ने आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत आवारा कुत्ते के काटने से यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है या वह स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से पांच लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा सामान्य चोट की स्थिति में भी आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। हरियाणा में कुत्ते के काटने से मुआवजा कैसा मिलता है, इसके बारे में आपको बताते हैं।
बता दें कि सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-2) के तहत यह मुआवजा राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है। सरकार द्वारा कुत्ते के काटने पर कम से कम 10 हजार रुपए का मुआवजा निर्धारित किया है। अगर त्वचा कट जाती है और गंभीर चोट होती है तो 20 हजार रुपए तक सहायता राशि दी जाएगी।
डॉग बाइट से पीड़ित या उनके परिजन घटना के तीन महीने के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जांच के बाद मुआवजा सीधे लाभार्थी को दिया जाएगा। अगर कुत्ते के हमले में मौत या स्थायी दिव्यांगता होती है, तो पीड़ित की उम्र के अनुसार मुआवजा मिलेगा।

Haryana Dog Bite Compensation : कुत्ते के काटने से मौत पर ये मिलेगा मुआवजा
उम्र : मुआवजा राशि
6 से 12 वर्ष : 1 लाख रुपये
12 से 18 वर्ष : 2 लाख रुपये
18 से 25 वर्ष : 3 लाख रुपये
25 से 45 वर्ष : 5 लाख रुपये
45 से 60 वर्ष : 3 लाख रुपये
Haryana Dog Bite Compensation : हर जिले में बनाई कमेटी
पीड़ित परिवारों को समय पर सहायता दिलाने के लिए सभी जिलों में उपायुक्त (DC) की अध्यक्षता में कमेटियां गठित की गई हैं। इन कमेटियों में एसपी, एसडीएम, जिला परिवहन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी शामिल होंगे।
प्रदेश में एक रिपोर्ट के मुताबिक चार लाख से अधिक आवारा कुत्ते हैं। सरकार ने इनके नियंत्रण के लिए आश्रय स्थल (डॉग शेल्टर) बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हरियाणा सरकार दयालु योजना के तहत अब तक 40 हजार पीड़ित परिवारों को 1500 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी कर चुकी है।

