Haryana News : प्रदेश में अब सड़क, नहर व भवनों से छेड़छाड़ की तो जाना होगा जेल

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Haryana News :  हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक उपयोग की भूमि और सुविधाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा लोक उपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिबंध अधिनियम, 2022 को सरकार ने लागू कर दिया गया है। नए अधिनियम के तहत अब किसी भी व्यक्ति या संस्था के सार्वजनिक उपयोग वाली जमीन में हस्तक्षेप, बदलाव या नुकसान पहुंचाने पर कड़ी सजा होगी।

Haryana News: Now, if you tamper with roads, canals and buildings in the state, you will have to go to jail.
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जिला कलेक्टर कार्रवाई कर सकेंगे  (Haryana News)

अधिनियम के तहत सार्वजनिक उपयोग की भूमि या संरचना में बाधा डालने या परिवर्तन करने पर संबंधित अधिकारी, विशेष रूप से जिला कलेक्टर कार्रवाई कर सकेंगे।
सार्वजनिक संपत्ति को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का खर्च दोषी व्यक्ति से वसूला जाएगा। दोषी को छह महीने तक की जेल या 2 हजार से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। दोषी का नुकसान के बदले मुआवजे का दावा भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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