Haryana Roadways : हरियाणा रोडवेज बस ड्राइवरों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य, परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश

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Haryana Roadways Driver seat belt : हरियाणा रोडवेज के बस ड्राइवरों को भी अब सीट बेल्ट लगानी अनिवार्य होगी। परिवहन विभाग ने आदेश जारी करते हुए सभी रोडवेज महाप्रबंधकों को लैटर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अपने अधीन डिपो के सभी ड्राइवरों को बस चलाते समय सीट बेल्ट लगाने के निर्देश दें।

परिवहन विभाग के निदेशक ने अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा के आदेशों का हवाला देते हुए कहा है कि सभी रोडवेज बसों में सीट बेल्ट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सभी ड्राइवरों (Haryana Roadways) को व्यक्तिगत रूप से नोट करवाया जाए कि सीट बेल्ट लगाकर ही रूट पर बसें चलाएं। अगर कोई भी चालक बिना सीट बेल्ट लगाते हुए बस चलाते हुए मिला तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के अलावा जुर्माना भी किया जाएगा।

Haryana Roadways : कई बार कट चुके सीट बेल्ट के चालान

बता दें कि कई बार रोडवेज बस ड्राइवरों के भी सीट बेल्ट को लेकर चालान कट चुके हैं तो वहीं कई बार ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ झगड़े की नौबत आ चुकी है। चंडीगढ़ रूट पर अंबाला के पास कई बार रोडवेज ड्राइवरों और पुलिस के बीच सीट बेल्ट के मामले को लेकर कहासुनी हो चुकी है। इसके बाद पुलिस ने चालान किए तो ड्राइवरों ने विरोध दर्ज करवाया।

Haryana Roadways : पुरानी बसों में नहीं हैं सीट बेल्ट

नई बसों में सीट बेल्ट की सुविधा है लेकिन पुरानी बसों में सीट बेल्ट की सुविधा नहीं है। ड्राइवरों के अनुसार सीट बेल्ट लगाना उनके लिए जोखिम भरा हो सकता है। दरअसल रोडवेज बसों में ड्राइवर सीट के आगे ही बस का बोनट आ जाता है। अगर सामने वाले वाहन के साथ टक्कर हो जाए तो किसी तरह का सपोर्ट सिस्टम नहीं है, इसमें ड्राइवर सीट बेल्ट लगाएगा तो सीधे ड्राइवर की जान को खतरा रहता है। गाड़ी समेत दूसरे वाहन में ड्राइवर के आगे कुछ जगह होती है, जिसमें ड्राइवर तक सीधे टक्कर नहीं हो पाती।्र

परिवहन विभाग द्वारा जारी किया गया पत्र 

Haryana Roadways Bus Drivers Seat Belts Mandatory Transport Department Order
Haryana Roadways Bus Drivers Seat Belts Mandatory Transport Department Order

 

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