Haryana news : हरियाणा में परिवहन विभाग ने नए आदेश जारी कर दिए हैं, जिनमें प्राइवेट बस चालकों के लिए अब ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य किया गया है। ड्राइविंग टेस्ट के बिना प्राइवेट बस चालक अब बसें नहीं चला पाएंगे। विभाग का कहना है कि निजी बसों के मामले में यात्रियों की सुरक्षा के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
अब तक कई बार ऐसा होता था कि प्राइवेट बसों पर कंडक्टरी करने वाले ही ड्राइवर बन जाते हैं और बिना टेस्ट के वह स्टेयरिंग संभाल लेते हैं। कई बार हादसे हो जाते हैं और यात्रियों की जान जोखिम में रहती है। क्योंकि बिना परिपक्वता के और बिना टेस्ट देने वाले कंडक्टर से ड्राइवर बने युवा सभी स्थितियों को संभाल नहीं पाते और हादसे हो जाते हैं। परिवहन मंत्री अनिल विज का कहना है कि हरियाणा में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित, यात्रियों के अनुकूल बनाने के लिए सरकार निरंतर ठोस कदम उठा रही है।

Haryana news : बिना टेस्ट स्टेयरिंग नहीं थाम सकेंगे बस चालक
परिवहन मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट किया कि कोई भी प्राइवेट बस चालक सीधे स्टेयरिंग नहीं संभाल सकेगा। पहले उसे ड्राइविंग टेस्ट देना होगा और ये टेस्ट परिवहन विभाग द्वारा ही लिया जाएगा। परिवहन मंत्री औचक निरीक्षण भी करेंगे और किसी भी बस की चेकिंग कर जांच सकते हैं कि ड्राइवर के पास कितना एक्सपीरियंस है और उसने टेस्ट दिया है या नहीं।
Haryana news : मोबाइल एप किया जा रहा विकसित, देख सकेंगे लाइव लोकेश
परिवहन मंत्री अनिल विज ने ये भी बताया कि जनता की सुविधा के लिए रोडवेज में 400 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। सभी रोडवेज बसों में मॉडर्न ट्रैकिंग सिस्टम (Roadways bus tracking system) लगाए जा रहे हैं, ताकि यात्रियों को बसों की समय-सारिणी और स्थिति की सटीक जानकारी मिल सके।
वहीं परिवहन विभाग द्वारा विशेष मोबाइल एप विकसित (roadways bus live location app) की जा रही है, जिसके माध्यम से यात्री बसों की लाइव लोकेशन देख सकेंगे और अपनी यात्रा की बेहतर योजना बना सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन सभी डिजिटल सुविधाओं को पूरी तरह लागू करने में कुछ समय अवश्य लगेगा, लेकिन सरकार इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

