Jind Education news : जींद में मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान (चिराग) स्कीम के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में दाखिले की प्रकिया शुरू हो रही है। अभिभावक व विद्यार्थियों द्वारा सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 13 से 30 मार्च तक आवेदन किए जा चुके हैं। जिन विद्यालयों में सीटों से ज्यादा आवेदन प्राप्त आए हैं तो उस स्थिति में दाखिले के लिए लाटरी के माध्यम से एक अप्रैल से पांच अप्रैल की अवधि में ड्रा निकाले जाएंगे व संबंधित अभिभावकों को लाटरी ड्रा निकालने की तिथि बारे सूचित करेंगे और उनकी उपस्थिति में ड्रा निकाला जाएगा।
एक से 15 अप्रैल तक दाखिले की प्रकिया संपन्न (Jind Education news)
मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय प्राप्त आवेदनों पर एक से 15 अप्रैल तक दाखिले की प्रकिया संपन्न करेंगे व सफल छात्रों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर दर्शाएंगे। लाटरी ड्रा के बाद मुख्य सूची में सफल छात्रों द्वारा निर्धारित तिथि तक दाखिला नहीं लेने पर उनकी रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची के छात्रों के दाखिले 16 से 30 अप्रैल तक किए जाएंगे। इस दौरान विद्यालयों द्वारा दाखिल विद्यार्थियों का विवरण विभागीय पोर्टल पर एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक दर्ज कराना आवश्यक होगा।

दाखिला अवधि में विद्यार्थी को कैसे चयन किया जाएगा ? (Jind Education news)
दाखिला अवधि में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संबंधित विद्यालयों में विभागीय नामिनी नियुक्त करेंगे। इसके लिए वह विद्यालय के नजदीक के खंड शिक्षा अधिकारी, सरकारी विद्यालय के किसी प्राचार्य, मुख्याध्यापक, पीजीटी व अध्यापक में से किसी एक को नियुक्त कर सकता है। प्राइवेट मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जिन छात्रों के अभिभावकों की वार्षिक आय आठ लाख रुपये (मानव संशाधन विभाग, चंडीगढ़ के वर्तमान जारी पत्र अनुसार) व उससे कम होगी, उन्हीं छात्रों को दाखिले के लिए पात्र माना जाएगा व वह आय परिवार पहचान पत्र की वार्षिक सत्यापित आय से मान्य होगी।
पिछली कक्षा सरकारी स्कूल से पासआउट के विद्यार्थी होंगे पात्र (Jind Education news)
चिराग स्कीम के तहत केवल वे छात्र पात्र होंगे, जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी विद्यालयों से उत्तीर्ण की होगी। छात्र दाखिले के लिए केवल उसके वर्तमान खंड जिसमें वे पढ़ रहे हैं, उसी खंड के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में उपलब्ध सीटों पर दाखिले के लिए पात्र होगें। वे खंड में एक से अधिक विद्यालयों में भी दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिस मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय को अभिभावक या छात्र द्वारा आवेदन पत्र दिया जाएगा वह विद्यालय अभिभावक या छात्र को रसीद अवश्य देगा। सफल छात्र का पिछले सरकारी विद्यालय से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिया जान अनिवार्य होगा।
दाखिले के लिए छात्र की फैमिली आइडी का होना अनिवार्य है, जिसमें परिवार की वार्षिक आय आठ लाख रुपये व उससे कम होनी चाहिए।
चिराग योजना के तहत सहमति प्राप्त मान्यता निजी स्कूलों में दाखिले के लिए एक अप्रैल से दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी। इन विद्यालयों में निर्धारित सीटों से ज्यादा आवेदन आए हैं। उनके लिए ड्रा निकाला जाएगा। स्कूल दाखिले लेने वाले विद्यार्थियों की सूची नोटिस बोर्ड पर दर्शाएंगे।

