Jind life imprisonment sentence : हरियाणा के जींद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने सात साल पहले हुए मर्डर के मामले में चार दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषियों को 16-16 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
अदालत में चले अभियोग के गांव शाहपुर निवासी सुनील कुमार ने आठ मार्च को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी गांव के ही सतबीर परिवार से प्लाट को लेकर विवाद चल रहा था। प्लॉट उसके हिस्से में आया हुआ है। उसमें सबमर्सिबल लगाया गया है।
सतबीर परिवार के लोग प्लॉट पर कब्जा करना चाह रहे थे। 7 मार्च शाम को सतबीर परिवार के लोग उनके घर में घुस आए और हमला कर दिया। उसमें खुद सुनील, उसका पिता कृष्ण, भाई अनिल तथा दादा रामकिशन को काफी चोटें आई। सभी को उपचार के लिए जींद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया।
वहां डॉक्टरों ने उसके दादा रामकिशन को ज्यादा चोटें होने के कारण रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया था। रोहतक में उपचार के दौरान रामकिशन की मौत हो गई थी। सदर थाना पुलिस ने सतबीर, नरेंद्र, बिजेंद्र उर्फ बिंद्र व संजय के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने चारों दोषियों को उम्र कैद (Jind life imprisonment sentence) की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषियों को 16-16 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।