PM house Scheme 2025 : हरियाणा सरकार सरकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब परिवारों को एक बड़ी सौगात देने जा रही है। पीएम आवास योजना -2.0 (शहरी) के जरिए हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों को मकान निर्माण या जर्जर हो चुके मकान की मरम्मत के लिए सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपये तक का फायदा मिलेगा। इसके लिए कई निगमों-परिषदों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
11 नगर निगमों को निर्देश जारी हुए
हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल की अतिरिक्त निदेशक रूचि सिंह ने इस संबंध में राज्य के 11 नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। योजना का फायदा पाने के लिए आवेदक को 1 सितंबर 2024 से पहले उसी शहर का निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के अनुसार आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होना अनिवार्य है।
माननी होंगी ये शर्तें
- योजना के तहत सिर्फ वही आवेदक पात्र होंगे, जिनका घर जर्जर हालत में है या जिनके पास वैध कॉलोनी में खाली प्लॉट मौजूद है।
- स्वामित्व साबित करने के लिए मकान या प्लॉट की रजिस्ट्री, जमाबंदी या इंतकाल जैसे डॉकोमेंट अनिवार्य हैं।
- इसके अतिरिक्त परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड और आवेदनकर्ता का पंजीकृत मोबाइल नंबर अनिवार्य है।
तथ्य या पहचान छिपाने पर होगा आवेदन रद्द
- इस योजना में जो लोग किराये पर रहते हैं और उनके पास कोई संपत्ति नहीं है, वे भी योजना का फायदा ले सकते हैं।
- किरायेदार आवेदक अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप (AHP) के तहत आवेदन कर सकेंगे।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) में आने वाले परिवारों को फ्लैट खरीदने पर ढाई लाख रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस योजना में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कोई आवेदक गलत सूचनाएं देता है या तथ्यों को छिपाता है तो उसका आवेदन स्वतः रद्द कर दिया जाएगा।

