प्रधानमंत्री जन-धन योजना 2024: लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री जन-धन योजना का उद्देश्य कमजोर वर्गों और कम आय समूहों को बुनियादी बचत बैंक खाते की सेवा उपलब्ध करवाना,जरूरत के हिसाब से ऋण तक पहुंच करवाना, धन प्रेषण सुविधा, बीमा और पेंशन जैसी विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करवाना है।
पीएमजेडीवाई एक वित्तीय समावेशन संबंधी राष्ट्रीय मिशन है जिसमें देश के सभी परिवारों के व्यापक वित्तीय समावेशन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण शामिल है
प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना: मातृत्व समर्थन की ओर एक कदम
इस योजना में प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूल बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन सुविधा सहित जैसी कई बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात की गयी है । इसके अलावा सभी लाभार्थियों को रूपे डेबिट कार्ड दिया जाएगा जिसमे एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर शामिल है। इस योजना में सभी सरकारी (केन्द्र / राज्य से प्राप्त होने वाले ) लाभों को लाभार्थियों के खातो में प्रणालीकृत किए जाने तथा केन्द्र सरकार की प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी) योजना को आगे बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, देश के युवाओं को भी इस मिशन में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
1.आधार कार्ड,
2.यदि आवेदक के पास आधार कार्ड नहीं है तो निम्नलिखित दस्तावेज जैसे की मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट तथा नरेगा कार्ड आदि से आवेदन कर सकता है।
प्रधानमंत्री जन धन योजना 15 अगस्त 2014 को श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बैंक खाता खुलवाने पर 10000 की राशि का लाभ प्रदान करने के लिए लागू की गई।
प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभ:
1.जमा राशि पर ब्याज।
2.एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर।
3.कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं।
4.प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत ₹30,000 का जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों की प्रतिपूर्ति पर देय होगा
5.भारत भर में धन का आसानी से वितरण।
6.पेंशन, बीमा उत्पादों तक पहुंच।
7.प्रधान मंत्री जन धन योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत दावा देय होगा यदि रूपे कार्ड धारक किसी भी बैंक शाखा, बैंक मित्र, एटीएम आदि कम से कम एक सफल वित्तीय अथवा गैर- वित्तीय लेनदेन के माध्यम से दुर्घटना की तारीख को शामिल करते हुए दुर्घटना की तारीख से पूर्व 90 दिन के भीतर किया हो।
8.प्रति परिवार, मुख्यत: परिवार की स्त्री के लिए सिर्फ एक खाते में 5,000/- रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत बैंक खाता आप किसी भी बैंक शाखा या व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) केंद्र पर खुलवा सकते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते शून्य बैलेंस के साथ भी खोले जा रहे हैं।