SC loan scheme: हरियाणा में स्वरोजगार के लिए 2 लाख तक ऋण और 50 प्रतिशत अनुदान, ऐसे करें आवेदन

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SC loan scheme: हरियाणा सरकार की और से एक बड़ी पहल अनुसूचित वर्ग के लिए की जा रही है। सरकार द्वारा अनुसूची जाती के लिए स्वरोजगार योजना के तहत करीब 2 लाख तक का लोन और 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। पात्र व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकतें है। इस योजन में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है।

इस योजना का मुख्या लक्ष्य छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता प्रदान करना है। तांकि कमजोर वर्ग भी आत्मनिर्भर बन सके। इस योजना में कोई भी छोटा व्यवसाय जैसे किराया दुकान से लेकर मोबाइल रिपेयर की दुकान और कपडे का व्यपार शुरू करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किये जा सकते है। जो अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करना चाहता है वह निर्धारित डेट तक अवेदन कर सकता है।

हरियाणा स्वरोजगार योजना से आर्थिक मदद SC loan scheme

जैसे कि पहले भी बताया गया है कि हरियाणा में अनुसूचित जाति के लोग कोई भी छोटा व्यवसाय करने के लिए हरियाणा स्वरोजगार योजना के तहत आर्थिक मदद कर रही है। यह योजना युवाओं के लिए काफी महत्चपूर्ण मानी जा रही है। जो भी युवा नौकरी कि तलाश में है वह इस योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन सकता है और अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। इस योजना से सरकार का उद्देश्य लोगो को बेहतर रोजगार उपलब्ध करवाना है। SC loan scheme

ऐसे मिलेगी आर्थिक सहायता

इस योजना में सरकार द्वारा दो प्रकार कि योजना चलाई है जिसमे सावधि ऋण योजना और सूक्ष्म वित्त योजना शामिल हैं। सावधि ऋण योजना में अधिकतम 2 लाख रुपये तक ऋण की सुविधा मिलती है और ब्याज दर करीब 8 प्रतिशत वार्षिक तक होती है जबकि समय पर भुगतान न होने पर 4 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज भी लगाई जाती है। इसके अलावा अधिकतम 50 हजार रुपये या परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान भी इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है।

सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत अधिकतम 1 लाख रुपये तक ऋण और ब्याज दर करीब 6.50 प्रतिशत वार्षिक रखी गई है जबकि देरी से भुगतान करने पर अतिरिक्त 4 प्रतिशत ब्याज ही लगेगा और इस योजना में भी 50 हजार रुपये तक अनुदान का प्रावधान तो हे ही । यह अनुदान लाभार्थियों के लिए आर्थिक बोझ को कम करने में मदद करता है। SC loan scheme

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग से होना चाहिए और हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है जिसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और परिवार पहचान पत्र के अनुसार वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक हो तथा किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।

लोन लेने के लिए किराना दुकान से लेकर मनिहारी या जनरल स्टोर और कॉस्मेटिक की दुकान, मोबाइल रिपेयरिंग, कपड़ा फेरी,सीएससी सेंटर
, जैसे व्यवसाओं के लिए ऋण मिल सकता है।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को के पास ये दस्तावेज जरूर होने चाहिए इसमें पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक की प्रति, आधार कार्ड,पहचान पत्र,पैन कार्ड,परिवार पहचान पत्र सत्यापित, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद पात्रता के आधार पर चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

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