Vehicle Age limit Rule: हरियाणा में 12 साल पुराने पर्यटन वाहनों पर रोक, NCR में सख्त नियम लागू

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Vehicle Age limit Rule: चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने 12 साल से ज्यादा पुराने पर्यटन वाहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिए है। जिसके चलते अब पुराने CNG और पेट्रोल वहां सड़क पर नहीं उतर सकते। वही डीजल वाहनों के लिए यह सुविधा NCR के अंदर 10 साल और बाहर 15 साल तक रखी गई है। यह नियम सरकार की और से अभी लागु कर दिए गए है। सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

क्या है नया नियम और किस पर लागू होगा Vehicle Age limit Rule

Vehicle Age Limit Rule: Haryana bans 12-year-old tourist vehicles, stricter rules apply in NCR
Vehicle Age Limit Rule: Haryana bans 12-year-old tourist vehicles, stricter rules apply in NCR

यह नियम हरियाणा में NCR के 14 जिलों के लिए लागु किया गया है जो अधिकतम 12 साल तक चल सकते है। जबकि NCR में 10 साल पुरानी गाड़ी नहीं चल सकेगी। वही पेट्रोल और CNG के लिए यह अवधि 12 साल की रखी गए है लेकिन NCR के बाहर डीजल वहां 15 साल तक ही चलेगें। जो वाहन इस आयु से ज्यादा होंगे उसे मोके पर ही जप्त किया जाएगा। यह नियम पर्यटन वाहनों के लिए ही न होकर स्कूल बस, रोडवेज बस, प्राइवेट बस, कांट्रेक्ट कैरिज और गुड्स कैरिज परमिट जैसे वाहनों पर भी लागु होगा। Vehicle Age limit Rule

यह फैसला क्यों जरुरी

प्रदेश का ज्यादा हिस्सा देश की राजधानी दिल्ली से लगता है जिसके चलते NCR में पुराने वाहनों पर सख्ती करना जरूरी है। जानकरों के मुताबिक 10 साल से पुराने डीजल वहां BS 6 वाहनों से कही ज्यादा प्रदूषण करते है। तकनीकी रूप से प्रदूषण नियंत्रण में ऐसे वाहन कम सहायक है जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। यह कदम सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार ही उठाया गया है।

इन जिलों में नियम ज्यादा सख्त

जानकारी के लिए बता दें की यह नियम NCR के अंदर आने वाले सभी जिलों के लिए काफी सख्त है। क्योंकि यहाँ का प्रदूषण सामन्य मानकों से कही अधिक है। दिल्ली के आस- पास के इलाकों में ज्यादा आवाजाही होने के कारण भी यहाँ प्रदूषण वाहनों के कारण ज्यादा होता है जिसके चलते यह सख्त कदम उठाया गया है।

सरकार के मुताबिक पर्यटन और वाणिज्यिक परिवहन क्षेत्र में पुराने वाहनों को हटाने से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और सड़क हादसों में कमी आएगी इससे ईंधन दक्षता बेहतर होगी। इलेक्ट्रिक और स्वच्छ ईंधन वाहनों को बढ़ावा मिलेगा।

दिल्ली और NCR में पहले भी 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल निजी वाहनों पर रोक लगाई जा चुकी है। हरियाणा का यह कदम उसी नीति का विस्तार माना जा रहा है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित आयु पूरी कर चुके वाहन सड़क पर पाए जाने पर तुरंत जब्त किए जाएंगे। वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपने वाहनों का नवीनीकरण या स्क्रैपिंग प्रक्रिया पूरी करें।

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