Kaithal Sarpanch suspend : पंचायती जमीन का दुरुपयोग करने, शिकायत करने पर जांच में सहयोग नहीं करने के मामले में महिला सरपंच परमजीत कौर को पंचायती विभाग ने सरपंच पद से बर्खास्त कर दिया है। साथ ही अगले छह साल तक महिला के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है। मामला हरियाणा के कैथल जिले के सीवन ब्लॉक के गांव आंधली का है।
कैथल के आंधली गांव की सरपंच परमजीत कौर पर आरोप था कि उसने 52 एकड़ पंचायती जमीन पर बिना लीज पर दिए ही पट्टेदारों को खेती के लिए दे दी। इसके लिए महिला सरपंच ने अपने मोबाइल का ओटीपी दे दिया। इससे पंचायत और राजस्व विभाग को नुकसान हुआ। शिकायत किए जाने पर आरोप सही पाए गए।
Kaithal Sarpanch suspend : ये है पूरा मामला
दरअसल आंधली गांव के अवतार सिंह ने डीसी को जून-2024 में एक शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया था कि महिला सरपंच ने पट्टेदारों को ‘मेरी फसल मेरा बयोरा’ पोर्टल पर भूमि का पंजीकरण करवा दिया। इससे पट्टेदार सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें और अपनी फसल बेच सके। नियमों के अनुसार पंचायती भूमि को लीज पर दिए बिना उस पर खेती करना अवैध है। इस पर मामले की जांच की गई और सरपंच पर लगे आरोप सही पाए गए।

जब सरपंच परमजीत कौर को नोटिस देकर जांच में सहयोग के लिए कहा गया लेकिन सरपंच कभी भी नहीं पहुंची। उससे जवाब मांगे गए तो उसने जवाब भी नहीं दिए। इसके बाद पंचायती विभाग ने भी अपने स्तर पर जांच की और डीसी की तरफ से भी गठित कमेटी ने जांच की। दोनों में ही सरपंच पर लगे आरोप सही साबित हुए। इस संबंध में सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया, लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर निजी सुनवाई का अवसर भी दिया गया।
Kaithal Sarpanch suspend : पंचायती विभाग ने जारी किए आदेश
पंचायती विभाग ने कार्रवाई करते हुए महिला सरपंच परमजीत कौर को उसके पद से बर्खास्त कर दिया है। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी रितु लाठर ने कहा कि सरपंच को बर्खास्त कर दिया है, अब वे आगामी छह साल तक चुनाव लड़ने के योग्य नहीं मानी जाएगी। प्रशासन ने पूरी जांच पड़ताल के बाद यह कार्रवाई की है।

