Haryana Group C: हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग में ग्रुप – C के लिए 12वीं अनिवार्य

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Haryana Group C: हरियाणा सरकार द्वारा अब ग्रामीण विकास में भर्ती के लिए नियमो में काफी बड़ा बदलाव किया गया है अब ग्रुप C के पदों के लिए कम से कम 12वीं पास होना जरुरी कर दिया गया है। यह शर्त भर्ती प्रक्रिया के साथ ही ट्रांसफर होने पर भी लागु की जाएगी। इसके अलावा 10वीं में भी हिंदी का होना या फिर संस्कृत का होना जरुरी किया गया है। इसके अलावा वित्त विभाग में भी यात्रा भत्ता के नियमों में बदलाव किया गया है। जिसके तहत अधिकारीयों को तीन माह के अंदर ही विकल्प देना होगा।

क्या बदला और कब से लागू Haryana Group C

Haryana Group C: 12th is mandatory for Group C in Haryana Rural Development Department.
Haryana Group C: 12th is mandatory for Group C in Haryana Rural Development Department.

हरियाणा ग्रामीण विकास की ओर से सेवा के नियमों में बदलाव के लिए सुचना जारी कर दी गई है यह सुचना विभाग की और से एवं चिव डॉ. साकेत कुमार द्वारा जारी की गई है। इस नए नियम के अनुसार अब जिन अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता 12वीं से कम है वह इस पद के लिए पात्र नहीं माने जाएगें। जानकारों के मुताबिक अब न्यूनतम शिक्षा को बढ़ावा देना जरुरी माना गया है।

भाषा योग्यता भी अनिवार्य

इस नए नियमों में अब भाषा से जुड़ी शर्त भी जोड़ी गई है। जिसके चलते उम्मीदवार के लिए इनमें से कोई एक शर्त पूरी करना जरूरी होगा यह शर्त में 10वीं में हिंदी या संस्कृत विषय होना और स्नातक स्तर पर हिंदी विषय का होना इनमे से कोई एक जरुरी की गई है। सूत्रों के मुताबिक इस योजना में स्थानीय भाषा का होना जरुरी किया गया है।

क्यों अहम है यह फैसला

हरियाणा में ग्रामीण विकास विभाग कई प्रमुख योजनाओं का संचालन करता है, जिनमें पंचायत स्तर पर विकास कार्य, आजीविका कार्यक्रम और केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं। इसमें प्रशासनिक दक्षता में सुधार हो सकता है और रिकॉर्ड प्रबंधन और ऑनलाइन पोर्टल संचालन आसान होगा एवं पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत होगी। हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने ई गवर्नेंस और डिजिटल फाइल सिस्टम को बढ़ावा दिया है। ऐसे में कर्मचारियों की बुनियादी शैक्षिक क्षमता महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

यात्रा भत्ता नियमों में भी संशोधन

इसी क्रम में वित्त विभाग ने हरियाणा सिविल सेवा यात्रा भत्ता नियम 2016 में संशोधन किया है। आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता की ओर से जारी हुआ।

इसके तहत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य जब हरियाणा में पद ग्रहण करेंगे या किसी अन्य राज्य या केंद्र सरकार से प्रतिनियुक्ति के बाद लौटेंगे, तो वे दो नियमों में से एक का विकल्प चुन सकेंगे इसमें अखिल भारतीय सेवा यात्रा भत्ता नियम 1954 और हरियाणा सिविल सेवा यात्रा भत्ता नियम 2016 शामिल है।

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