dayaalu-2 : जींद सड़कों पर घूम रहे पशुओं से होने वाली दुर्घटना में किसी भी नागरिक की मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-2) के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रविधान है। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि दयालु-2 योजना पोर्टल का सरलीकरण भी किया गया है।

मृत्यु या दिव्यांगता होने पर कितनी मिलेगी राशि ? (dayaalu-2)
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से प्रदेश में पोर्टल का शुभारंभ किया जा चुका है। इस डिजिटल पहल से पात्र परिवारों को योजना का लाभ अधिक तेजी और सटीकता के साथ उपलब्ध होगा। योजना के तहत स्वीकृत सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर संबंधित परिवार को एक से पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, चोट लगने की स्थिति में न्यूनतम 10 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

