Haryana Minimum wages new rate 2026 Hindi : हरियाणा सरकार के श्रम विभाग ने प्रदेश के सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन कर दिया है। यह नई दरें 1 अप्रैल 2026 से पूरे राज्य में लागू होंगी। सरकार ने यह फैसला कोड ऑन वेजेस, 2019 के तहत गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया है। न्यूनतम मजदूरी के नए रेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
न्यूनत मजदूरी के नए रेट के अनुसार अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी ₹15,220.71 निर्धारित की गई है, जबकि अर्ध-कुशल श्रमिकों को ₹16,780.74 प्रति माह मिलेंगे। इसी तरह कुशल श्रमिकों के लिए ₹18,500.81 और अत्यधिक कुशल श्रमिकों के लिए ₹19,425.85 प्रति माह की न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। दैनिक आधार पर यह दरें क्रमशः ₹585.41, ₹645.41, ₹711.56 और ₹747.14 निर्धारित की गई हैं।
Minimum wages new rate : सभी प्रकार के क्षेत्रों में लागू होगी न्यूनतम मजदूरी की दरें
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये नई मजदूरी दरें राज्य के सभी प्रतिष्ठानों, फैक्ट्रियों और विभिन्न प्रकार के रोजगार क्षेत्रों में लागू होंगी, जिनमें स्थायी और ठेका (कॉन्ट्रैक्ट) कर्मचारी भी शामिल हैं। इससे प्रदेश के लाखों श्रमिकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि मजदूरी दरों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के अनुसार समय-समय पर समायोजित किया जाएगा, ताकि महंगाई के प्रभाव को संतुलित किया जा सके। इसके अलावा, इन मजदूरी दरों को किसी भी प्रकार के भत्तों में विभाजित नहीं किया जाएगा और इन्हें बेसिक न्यूनतम वेतन के रूप में लागू किया जाएगा। वहीं, अप्रेंटिस (प्रशिक्षु) श्रमिकों की मजदूरी अलग कानून के तहत निर्धारित की जाएगी और ईंट भट्ठों के लिए अलग से दरें जारी की जाएंगी।
कुल मिलाकर, हरियाणा सरकार का यह फैसला बढ़ती महंगाई के बीच श्रमिक वर्ग के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा।

