Haryana News : हरियाणा सरकार द्वारा 18 साल तक के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए बड़ी राहत देते हुए अहम फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ऐसे दिव्यांग बच्चों, जो शारीरिक या मानसिक रूप से स्कूल जाने में असमर्थ हैं, ऐसे बच्चों को हर महीने 2400 रुपए की आर्थिक सहायता देगी।
सरकार ने 18 साल तक के दिव्यांग बच्चों, जिनका आईक्यू लेवल 50 से कम है और ये बच्चे किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा से जुड़े हुए नहीं हैं, इनके लिए विशेष योजना शुरू की है। दरअसल दिव्यांग बच्चों की देखभाल, दवाइयों और पोषण पर होने वाला खर्च अक्सर मध्यम और गरीब परिवारों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने यह योजना लागू की है, ताकि बच्चों को बेहतर देखभाल मिल सके और अभिभावकों पर आर्थिक दबाव कम हो।
Haryana News : किन बच्चों को मिलेगा योजना का लाभ
सरकार ने योजना का लाभ सही जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए स्पष्ट शर्तें तय की हैं। यह सहायता उन्हीं बच्चों को दी जाएगी जो मानसिक या शारीरिक रूप से स्कूल जाने में सक्षम नहीं हैं। इन बच्चों को सरकार द्वारा हर महीने 2400 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने इस योजना का लाभ सही और जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाने के लिए कुछ नियम तय किए हैं। यह सहायता राशि केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो मानसिक या शारीरिक रूप से स्कूल जाने में सक्षम नहीं हैं।

Haryana News : ये हैं योजना की शर्तें
- बच्चे की आयु 0 से 18 वर्ष के बीच हो
- बच्चा किसी भी स्कूल में दाखिल न हो
- बच्चे का आईक्यू लेवल 50 से कम हो
- सिविल सर्जन द्वारा जारी मंदबुद्धि प्रमाण पत्र अनिवार्य
- बच्चा हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए
Haryana News : सिरसा जिले में 615 बच्चों को मिल रहा लाभ
योजना का असर जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। आंकड़ों के अनुसार सिरसा जिले में 615 दिव्यांग बच्चे इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। बाल विकास विशेषज्ञों का कहना है कि इस आर्थिक मदद से बच्चों के लिए पौष्टिक आहार और जरूरी दवाइयों की व्यवस्था आसान हो सकेगी।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र (Family ID)
- बच्चे का आधार कार्ड
- सिविल सर्जन द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट
- जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- राशन कार्ड
Haryana News : आवेदन प्रक्रिया कैसे करें
सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया है। आवेदक ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी अंत्योदय केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट निकालें और सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी के साथ इसे जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करें। दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के बाद आवेदन स्वीकृत किया जाएगा।
Haryana News : हर महीने सीधे खाते में आएगी राशि
एक बार आवेदन मंजूर होने के बाद 2400 रुपये की सहायता राशि हर महीने सीधे बच्चे या अभिभावक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि दिव्यांग बच्चे सम्मान के साथ जीवन जी सकें और परिवार पर बोझ न बनें।

