BPL House Repair Scheme 2026 : हरियाणा सरकार द्वारा गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए हरियाणा हाउसिंग स्कीम लांच की हुई है और अब इसमें बदलाव किया गया है। इसके तहत सरकार द्वारा मकान की रिपेयरिंग के लिए 80 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता (80000 ki scheme kya hai) दी जाती है। हरियाणा सरकार की 80 हजार रुपए की योजना क्या है, आइए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं।
बता दें कि हरियाणा सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत देते हुए डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना (House Repair Scheme 2026) में बड़ा बदलाव किया है। अब इस योजना के तहत BPL परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले यह राशि 50 हजार रुपये थी और लाभ केवल अनुसूचित जाति (SC) परिवारों तक सीमित था। लेकिन अब सभी BPL परिवार इस योजना के दायरे में शामिल कर लिए गए हैं।
House Repair Scheme 2026 : 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपए की सहायता राशि
हरियाणा सरकार के इस फैसले के बाद अब प्रदेश के सभी BPL परिवार इस योजना के पात्र होंगे तो साथ ही जिन पात्रों को अब तक योजना के तहत 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि मिलती थी, अब उन्हें 80 हजार रुपए तक मिलेंगे। गुरुग्राम जिला उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाकर गरीब वर्ग को सीधा लाभ देने का निर्णय लिया है। इससे हजारों ऐसे परिवारों को मदद मिलेगी जो लंबे समय से जर्जर मकानों में रह रहे हैं।
House Repair Scheme 2026 : घर में मरम्मत के कार्य करवा सकेंगे
सरकार द्वारा हाउस रिपेयरिंग स्कीम के तहत जो सहायता राशि जारी की जाएगी, उससे लाभार्थी अपने घर की छत की रिपेयरिंग, दीवार, फर्श आदि बनवा सकेंगे। हालांकि सहायता राशि जारी करने से पहले वेरिफिकेशन होती और जिला कल्याण विभाग के अधिकारी घर आकर चेकिंग करते हैं और योजना के पात्र पाए जाने पर ही राशि जारी की जाती है। House Repair Scheme 2026 का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनके मकान 10 साल पुराने हैं। और मरम्मत के योग्य हैं। नए बने मकान या पूरी तरह सुरक्षित मकान इस योजना के अंतर्गत नहीं आएंगे।
House Repair Scheme 2026 डॉ. आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना की शर्तें
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी हो।
- BPL सूची में आवेदक का नाम हो।
- मकान 10 साल या इससे ज्यादा पुराना हो।
- मकान मरम्मत योग्य हो।
- इससे पहले योजना का लाभ नहीं लिया गया हो।
बता दें कि House Repair Scheme जिला कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही है। डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का संचालन हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य का कोई भी गरीब परिवार असुरक्षित मकान में न रहे।

