Jind Illegal colony : शहरी क्षेत्र जींद के राजस्व एस्टेट में कुछ खसरा नंबरों पर बिना लाइसेंस/ CLU/NOC के अवैध कालोनी विकसित की जा रही है। विभाग द्वारा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
जिला नगर योजनाकार मनीष दहिया ने कहा कि इस संबंध में अनुरोध किया गया है कि राजस्व एस्टेट जींद के खसरा नंबर 41//8 मिन, 9 मिन, 12, 13 मिन, 14 मिन, 17 मिन, 18 मिन, 19, 20 मिन, 21 मिन, 22 मिन, 23 मिन में किसी भी प्रकार की सेल डीड, एग्रीमेंट टू सेल, फुल पेमेंट एग्रीमेंट अथवा पावर आफ अटार्नी का पंजीकरण नहीं किया जाए।
जिला नगर योजनाकार ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की संपत्ति खरीदने या दस्तावेज पंजीकृत करवाने से पहले संबंधित कालोनी की वैधता की जांच अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। विभाग द्वारा अवैध कालोनियों (Illegal colony) के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी है।

