Haryana news : हरियाणा में केवल 3 दिन में मिलेगा बिजली कनेक्शन, बिजली मंत्री ने राइट टू सर्विस एक्ट में शामिल किया

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Haryana news : हरियाणा सरकार ने आम लोगों की सुविधाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत बिजली उपभोक्ता को अप्लाई करने के बाद केवल तीन दिन में ही बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। हालांकि योजना की शुरूआत मेट्रोपॉलिटन शहरों से की गई है लेकिन बाद में सभी जगह ये योजना लागू होगी, क्योंकि बिजली कनेक्शन को भी राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में लाया गया है।

बिजली मंत्री अनिल विज ने बुधवार शाम को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि मैंने जो वादा प्रदेश की जनता से किया था, वो निभा दिया है। बिजली कनेक्शन सेवा को ‘हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014’ के तहत शामिल किया गया है। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार मेट्रोपॉलिटन शहरों में 3 दिन, नगर पालिका क्षेत्रों में 7 दिन और गांवों में 15 दिन में नया या अस्थायी बिजली कनेक्शन मिलेगा। बिजली लाइन बढ़ाने का काम अधिकतम 34 दिन में पूरा किया जाएगा।

इन कार्यों की जिम्मेदारी सब डिवीजन ऑफिसर (ऑपरेशन) को सौंपी गई है। शिकायतों के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर (ऑपरेशन) को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

क्या है हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014, जिसमें बिजली कनेक्शन शामिल किया गया

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम-2014, प्रदेश में सरकारी सेवाओं को समय से लोगों तक पहुंचाने की एक रूपरेखा है। इसके अधिनियम सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए है। इससे लोगों को बिना परेशानी के तय समय में सरकारी सुविधाओं का फायदा मिलता है।

अधिनियम में शर्त है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी तय समय सीमा के भीतर काम नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा अधिनियम में एक अपील प्रणाली भी है, जिससे लोग सेवाओं से असंतुष्ट होने पर अपील कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, सरकार ने इस अधिनियम के तहत जाति, जन्म, विवाह, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, भूमि रिकॉर्ड की कॉपियां, आदि जैसी आम सेवाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर लोगों तक पहुंचाना तय कर रखा है। इसमें अब बिजली कनेक्शन भी शामिल हो गया है।

अब जानिए, मेट्रोपॉलिटन शहरों के बारे में, जिनमें यह सुविधा मिलेगी…
मेट्रोपॉलिटन शहर वह शहर होता है जो एक या एक से अधिक जिलों में फैला हुआ होता है, जिसमें दो या दो से अधिक नगर पालिकाएं या पंचायतें शामिल होती हैं। इसे महानगरीय क्षेत्र भी कहा जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें एक मुख्य शहर, विकसित इंडस्ट्रियल एरिया और बेहतर ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं होती हैं।

इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन शहरों में जनसंख्या काफी ज्यादा होती है। ये शहर अक्सर अपने-अपने क्षेत्रों के आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र होते हैं। इनमें मेट्रो, रेलवे और हवाई अड्डे होते हैं। हरियाणा में इस समय गुरुग्राम और फरीदाबाद पूरी तरह मेट्रोपॉलिटन सिटी की श्रेणी में आते हैं। इनमें उद्योग, मेट्रो रेल और आबादी के मानक पूरे होते हैं। जबकि, आबादी और उद्योग के हिसाब से पंचकूला भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इसकी अनुमानित जनसंख्या 3,06,000 है।

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