Haryana : BPL परिवारों को मिल रही 80 हजार रुपए की आर्थिक सहायता, ऐसे करें आवेदन

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Haryana BPL House repairing scheme : हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को डा. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है।

जींद के डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था। लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा योजना में बदलाव के उपरांत इसमें सभी पात्र बीपीएल परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ- साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपये किया है।

Haryana : 10 साल या इससे पुराना होना चाहिए मकान

हरियाणा सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना (Haryana house repairing scheme) अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। उन्होंने उपरोक्त योजना के नियम शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि अगर पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो और मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए। आवेदनकर्ता अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है और बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए, जोकि कम से कम 10 साल पुराना हो।

प्रार्थी की परिवार आइडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, ओबीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे दस्तावेज जरूरी हैं।

Haryana House repairing scheme : ऐसे करें आवेदन

आवेदक को सबसे पहले हरियाणा एससी बीसी डाट जीओवी डाट इन (scbc.gov.in) से फार्म डाउनलोड करके उसे भरना है। उसको सरपंच या पार्षद से सत्यापित करवाना होगा। फार्म के साथ में ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज लगाने अनिवार्य हैं। उसके बाद ये फार्म आपके नजदीकी सीएससी सेंटर से आनलाइन करवाना है। आनलाइन करवाने के बाद ये फार्म जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है। दस्तावेज की कापी साथ लगाएं।

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