Jind News : हरियाणा के जींद चौथी क्लास की छात्रा के साथ रेप करने के आरोपी प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल को अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। एडीजे चंद्रहास की फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि दोषी अगर जुर्माना नहीं भुगतेगा तो उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला डेढ़ साल पुराना है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 10 अगस्त 2024 को जींद जिले (Jind news) के एक गांव की महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 10 साल की बेटी चौथी क्लास में गांव के ही निजी स्कूल में पढ़ती है। वह स्कूल से वापस आने के बाद कहने लगी कि उसके पेट में दर्द है और वह खाट पर लेट गई। शाम को महिला के पति के साथ उसका झगड़ा हो गया तो बेटी ने कहा कि दिन में स्कूल में प्रिंसीपल तंग करता है और शाम को आप लोग झगड़ने लग जाते है, मैं तो दुखी हो चुकी हूं इस जीवन से।
Jind news : मां ने पूछा तो बेटी ने बताई सारी कहानी
इस पर उसकी मां ने पूछा तो बेटी ने बताया कि वह स्कूल के कमरे में बैठी थी। उसी दौरान प्रचार्य यशपाल वहां पर आया और कमरे की खिड़की बंद करने के लिए कहा। इसके बाद प्राचार्य उसे स्कूल का नया हाल दिखाने की बात कह कर उसे बाथरूम में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बारे किसी को बताने पर उसे धमकाया गया।
महिला थाना पुलिस (Jind mahila thana) ने पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपित स्कूल प्राचार्य यशपाल के खिलाफ दुष्कर्म करने, बंधक बनाने, यौन उत्पीडऩ करने व छह पाक्सो एक्ट समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत (Jind Court) में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी प्रिंसिपल (Repist principle) को 20 वर्ष का करावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

