Jind News : हरियाणा के जींद में नाबालिग किशोरी के साथ रेप करने के आरोपी को एडीजे डा. चंद्रहास की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोषी को 20 साल कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार अलेवा थाना क्षेत्र के गांव के एक व्यक्ति ने 22 जुलाई 2024 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गाव कबूलपुर खेड़ा करनाल निवासी सुमित छह जून 2022 को उनके गांव में अपनी किसी रिश्तेदारी में आया हुआ था। उसने मौका पाकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ जबरदस्ती रेप किया और घटना के बारे मे बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद जब भी सुमित यहां आता तो उसकी बेटी के साथ रेप करता था।
यह सिलसिला 11 दिसंबर 2023 तक चलता रहा। आरोपी ने उसकी बेटी को ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। महिला थाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर सुमित खिलाफ यौन शोषण करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट ने सुमित को दोषी करार देते हुए बीस साल का कारावास तथा बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।