एकता क्रांति न्यूज, जींद।
Jind news : हरियाणा के जींद में रिहायशी इलाकों और बाजारों में धड़ल्ले से होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे बिना किसी पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के चल रहे हैं। जिले में 140 होटल, रेस्टोरेंट व ढाबों में से केवल 17 के पास ही दमकल विभाग की एनओसी है। जबकि 123 बिना एनओसी के चल रहे हैं।
सबसे बदतर स्थिति पुराने भवनों की है, जहां न तो फायर फाइटिंग सिस्टम लगे हैं और न ही आपातकालीन निकासी की कोई व्यवस्था है। तीन जून को दिल्ली के एक होटल में हुए अग्निकांड में 21 लोगों की जान चली गई। इस हादसे ने होटल व ढाबों में सुरक्षा प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए। शहर में कई होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे तंग गलियों में भी चल रहे हैं। ना तो इनके पास पार्किंग की कोई व्यवस्था है। जिसके कारण सड़क व गली में ही वाहन खड़े रहने से जाम की स्थिति रहती है।
ऐसे में आपात स्थिति में यहां दमकल विभाग की गाड़ी व एंबुलेंस का समय पर पहुंचना मुश्किल है। कुछ जगहों पर कम क्षेत्र में दो से तीन मंजिला भवनों में रेस्टोरेंट चल रहे हैं। जिनके पास किसी तरह की एनओसी नहीं है। पिछले कुछ सालों में दमकल विभाग की तरफ से एनओसी लेने के लिए होटल व ढाबे वालों को नोटिस भी भेजे गए। लेकिन इसके बावजूद एनओसी नहीं ली जा रही है। प्रशासन भी ऐसे होटल व ढाबा संचालकों पर कार्रवाई नहीं कर रहा। शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार हो।

Jind news : फायर एनओसी का क्या है नियम
फायर एनओसी के नियम कोई व्यावसायिक या रिहायशी इमारत पूरा नहीं करती, तो दमकल विभाग को उसे सील करने और जुर्माना लगाने का अधिकार है। हर वह आवासीय या गैर-आवासीय भवन जिसकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है, उसके लिए फायर एनओसी लेना अनिवार्य है। 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और वेयरहाउस (गोदाम) भवन, सभी होटल, रेस्टोरेंट और बैंकाक हाल, चाहे उनका आकार कुछ भी हो वह भी इस दायरे में आते हैं।
व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधियों वाले भवनों के लिए फायर एनओसी केवल तीन वर्ष के लिए वैध होती है। एनओसी की अवधि खत्म होने से कम से कम दो महीने पहले दोबारा रिन्यू करने के लिए आवेदन करना जरूरी होता है।
Jind news : जरूरी सुरक्षा उपकरण और बुनियादी ढांचा
होटलों व ढाबों में आने-जाने और आपातकालीन निकास के लिए चौड़े रास्ते और सीढ़ियां होनी चाहिए। बिल्डिंग के भीतर आग बुझाने वाले सिलेंडर, स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर और फायर हाइड्रेंट का वर्किंग कंडीशन में होना अनिवार्य है। आग बुझाने के उपकरणों के लिए बिल्डिंग में एक वाटर टैंक होना जरूरी है।
मुख्य मार्ग से बिल्डिंग के चारों तरफ इतनी खुली जगह होनी चाहिए ताकि फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ी आसानी से घूम सके। एनओसी के लिए आर्किटेक्ट द्वारा अप्रूव्ड बिल्डिंग का साइट प्लान और लेआउट, सीएलयू सर्टिफिकेट, बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट और स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट, लगाए गए फायर उपकरणों की सूची और उनकी तस्वीरें शामिल हैं।
जिन होटल व ढाबा संचालकों के पास एनओसी नहीं है या जिनकी एनओसी एक्सपायर हो गई है, उसकी जांच की जाएगी। नियमों का पालना नहीं करने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
–रामेश्वर, एफएसओ जींद।



