Jind uchana news : हरियाणा के जींद में मर्डर के मामले में दो भाइयों को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर की अदालत ने दोनों दोषियों को सात-सात साल का कारावास व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव दरोली खेड़ा निवासी हितेश ने 16 अगस्त 2023 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके भाई नरेश का गांव के ही विशाल व मोहित से कहासुनी हो गई। इस पर दोनों भाइयों ने नरेश पर हमला कर दिया, जिसमें नरेश को गंभीर चोटें आई। घायल नरेश को पहले उचाना सरकारी अस्पताल (Uchana civil hospital) ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालात देखते हुए उसे रोहतक पीजीआई (Rohtak PGI) रेफर कर दिया।
Jind : उचाना थाना पुलिस ने किया था गिरफ्तार
वहां उपचार के दौरान नरेश की मौत हो गई। उचाना थाना पुलिस ने हितेश की शिकायत पर विशाल व मोहित के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने मोहित व विशाल को गैर इरादतन हत्या के जुर्म में सात -सात साल का कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

