Haryana Kisan Yojana: हरियाणा में किसानों और मजदूरों के लिए जीवन सुरक्षा योजना से 5 लाख तक सहायता

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Haryana Kisan Yojana: हरियाणा में सरकार द्वारा किसानो और मजदूरों के लिए कई नई योजनाए चलाई जा रही है जिसके चलते अब मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना लागू की है।

इस योजना से खेती से जुड़े लोगों के लिए काम करते समय मृत्यु या फिर गंभीर चोट आने पर सरकार 5 लाख तक की आर्थिक सुविधा प्रदान करेगी। राज्य सरकार की और से इसके लिए अब आयु सीमा भी समाप्त कर दी गई है। जिससे बच्चों से लेकर बजुर्गों तक लोग इस योजना का लाभ उठा सकते है।

किसानों और मजदूरों के लिए सुरक्षा कवच बनी योजना Haryana Kisan Yojana

Haryana Kisan Yojana: हरियाणा में किसानों और मजदूरों के लिए जीवन सुरक्षा योजना से 5 लाख तक सहायता
Haryana Kisan Yojana: हरियाणा में किसानों और मजदूरों के लिए जीवन सुरक्षा योजना से 5 लाख तक सहायता

किसानो और मजदूरों के लिए यह योजना काफी लाभकारी सिद्ध होगी जिसके चलते खेती के दौरान कई बार मशीनों, उपकरणों या परिवहन से जुड़े हादसे हो जाते हैं, जिनमें परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इसी जोखिम को देखते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना के बाद प्रभावित परिवार को तुरंत आर्थिक मदद देकर उन्हें सहारा देना है।

अब आयु सीमा नहीं, ज्यादा लोगों को मिलेगा लाभ

जैसे की पहले भी बताया गया है कि पहले इस योजना में आयु से संबंधित कुछ सीमाएं थीं। लेकिन अब सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए आयु सीमा की शर्त हटा दी है। Haryana Kisan Yojana

इस फैसले के बाद अब 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी लाभ मिल सकेगा। और 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग किसान या मजदूर भी योजना के पात्र होंगे। सरकार का मानना है कि खेतों में कई बार परिवार के सदस्य भी काम में मदद करते हैं, इसलिए सभी आयु वर्ग को सुरक्षा देना जरूरी है।

दुर्घटना की स्थिति में कितनी आर्थिक सहायता

योजना के तहत दुर्घटना की गंभीरता के आधार पर अलग अलग आर्थिक सहायता दी जाती है। खेती या मंडी में काम के दौरान मृत्यु पर 5 लाख रुपये तक सहायता। सरकारी अधिकारियों के अनुसार यह सहायता राशि सीधे लाभार्थी या उनके परिवार के बैंक खाते में जमा की जाती है। Haryana Kisan Yojana

आवेदन के लिए 60 दिन की समय सीमा

इस योजना का लाभ पाने के लिए समय सीमा का ध्यान रखना जरूरी है। यदि किसी किसान या मजदूर के साथ दुर्घटना होती है तो 60 दिन के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। निर्धारित समय के बाद आवेदन करने पर सहायता मिलना मुश्किल हो सकता है।

आवेदन दो तरीकों से किया जा सकता है हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से और संबंधित मंडी या क्षेत्र के सचिव के कार्यालय में जाकर

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो फैमिली आईडी , आधार कार्ड, पुलिस रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बैंक पासबुक की प्रति अदि। दस्तावेजों की जांच के बाद पात्रता तय की जाती है और सहायता राशि जारी की जाती है।

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