Fatehabad Sarpanch suspended : गांव में तालाब की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में सरकार सख्त रूख अपना रही है। तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं हटा पाने, सरकारी नियमों का उल्लंघन करने, अवैध कब्जा को बढ़ावा देने के मामले में डीसी ने फतेहाबाद जिले के टोहाना ब्लॉक के गांव पारता की महिला सरपंच मनप्रीत कौर को सस्पेंड किया है।
पारता की महिला सरपंच मनप्रीत कौर पर गली निर्माण में धांधली करने और सरकारी नियमों का उल्लंघन कर अवैध कब्जों को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगे हैं। गांव पारता निवासी कपिल ने गली निर्माण को लेकर डीसी डॉ. विवेक भारती को शिकायत दी थी। डीसी डॉ. विवेक भारती ने जांच के आदेश टोहाना के एसडीएम को दिए। टोहाना एसडीएम आकाश शर्मा ने जांच के बाद 21 जनवरी 2026 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सरपंच मनप्रीत कौर को आरोपों में दोषी पाया गया।
Fatehabad : फिरनी पर मिले अवैध कब्जे, सरपंच से मांगा जवाब
टोहाना एसडीएम की रिपोर्ट के अनुसार जांच में तालाब की जमीन पर रास्ते का निर्माण पाया गया तो वहीं 138 नंबर फिरनी पर अवैध कब्जे मिले, जबकि यहां फिरनी का निर्माण होना चाहिए था। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(1)(बी) के तहत यह सब नियमों का उल्लंघन हुआ और जवाब देने के लिए सरपंच को 20 फरवरी 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 6 मार्च 2026 को सरपंच द्वारा नोटिस का जवाब दिया गया लेकिन यह संतोषजनक नहीं मिला। इस पर डीसी डॉ. विवेक भारती ने सरपंच मनप्रीत कौर को तत्काल प्रभाव से पद से निलंबित कर दिया।
Fatehabad Sarpanch suspended : पंचायत की किसी भी कार्रवाई में भाग नहीं लेंगी सरपंच
सस्पेंड के बाद महिला सरपंच पंचायत की किसी भी कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगी। ग्राम पंचायत का रिकार्ड टोहाना बीडीपीओ को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मामले की आगे की जांच के लिए अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) फतेहाबाद को जांच अधिकारी बनाया गया है। एक माह में एडीसी मामले की रिपोर्ट पेश करेंगे।
वहीं इस मामले में सरपंच मनप्रीत कौर के पति का कहना है कि डीसी द्वारा सस्पेंड करने का आदेश दिया गया है लेकिन वह इस आदेश को चैलेंज करेंगे। शिकायतकर्ता कपिल ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने के बाद निलंबन उचित कदम है, लेकिन अब वे गली निर्माण में हुई अनियमितताओं की रिकवरी की मांग कर रहे हैं।

