Jind news : जींद में एडिशनल सेशन जज जयबीर सिंह की अदालत ने सोमवार को रिश्वत के मामले में दोषी तत्कालीन जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सदानंद वत्स व लिपिक घनश्याम को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 35-35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। सदानंद वत्स हांसी के रहने वाले है और वे साल 2022-23 में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के तौर पर जींद में तैनात थे। विजिलेंस टीम ने जनवरी 2023 में लिपिक घनश्याम को रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया था।
क्या है पूरा मामला ? (Jind news)
अदालत में चले अभियोजन के अनुसार रोहतक जिला के भालौठ निवासी अमरजीत ने दी शिकायत में बताया था कि वह करीब 20 साल से विजय नगर जींद में स्मार्ट किड्स नाम से स्कूल चला रहा है। निदेशक स्कूल शिक्षा पंचकूला से स्कूल मान्यता प्राप्त है। दो मई 2022 को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सदानंद वत्स और लिपिक घनश्याम एक नोटिस लेकर उसके स्कूल में आए। उन्होंने कहा कि ये स्कूल निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकूला के नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है। इसलिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
स्कूल को तीन दिन में बंद करने के आदेश (Jind news)
इस नोटिस का जवाब उसने चार मई 2022 को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दे दिया था। उसमें स्पष्ट किया गया था कि उसका स्कूल मान्यता प्राप्त है। 26 अगस्त 2022 को सदानंद वत्स व लिपिक घनश्याम दोबारा स्कूल में आए और उससे कहा कि स्कूल नोरम के अनुसार दिखा देंगे। इसके लिए पांच लाख रुपये बतौर रिश्वत देने पड़ेंगे। उसने पैसे देने से मना कर दिया। फिर 30 अगस्त को लिपिक घनश्याम जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से पत्र लेकर स्कूल आया। जिसमें स्कूल को तीन दिन में बंद करने के आदेश किए हुए थे।

पांच लाख की रिश्वत मांगी (Jind news)
उसने घनश्याम से इस बारे में बात की, तो उसने कहा कि इस नोटिस को रफा दफा करने व स्कूल नोरम सही दिखाने की एवज में उसे व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को पांच लाख बतौर रिश्वत देने पड़ेंगे। उसने कहा कि दो लाख पहले दे देना और बाकी तीन लाख बाद में दे देना। इस बारे में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सदानंद से बात की, तो उन्होंने कहा, घनश्याम से बात कर लेना। फिर एक सितंबर 2022 को उसके भांजे अमन ने घनश्याम से संपर्क किया।
रिश्वत के 2 लाख रुपये बरामद हुए (Jind news)
घनश्याम ने उससे कहा कि जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से बात हो गई है। इसलिए दो लाख रुपये लेकर आ जाओ। शिकायतकर्ता रिश्वत के दो लाख रुपये लेकर एसडी स्कूल के पास पहुंचा। उसने जैसे ही घनश्याम को रुपये दिए, विजिलेंस टीम ने घनश्याम को गिरफ्तार कर लिया और उससे रिश्वत के दो लाख रुपये बरामद कर लिए।
कितने साल की हुई सजा और कितना लगा जुर्माना ? (Jind news)
घनश्याम और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सदानंद के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। तभी से यह मामला अदालत में चल रहा था। सोमवार को एडिशनल सेशन जज जयबीर सिंह की अदालत ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सदानंद वत्स और लिपिक घनश्याम को चार-चार साल कैद व 35-35 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

