Jind CM Raily : जींद के डीसी व जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद इमरान रजा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री के चार व पांच अप्रैल के जींद आगमन के दौरान सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रतिबंध लागू किए गए हैं।

क्या-क्या प्रतिबंध होगा ? (Jind CM Raily)
जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के अनुसार कार्यक्रम स्थल व हेलीपैड के आसपास दो किलोमीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के हथियार जैसे लाठी, डंडा, तलवार, गंडासी व आग्नेयास्त्र लेकर चलने, खुले में पेट्रोल, डीजल अथवा अन्य ज्वलनशील पदार्थ रखने, ड्रोन, पैराग्लाइडर तथा अन्य मानव रहित उड़ान उपकरण के संचालन तथा वीवीआईपी मार्ग के दोनों तरफ 75 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार का वाहन खड़ा करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध आदेश सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं।

