Education news employee suspended : जींद में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत अधीक्षक जयवीर, क्लर्क राजेश कुमार और उप अधीक्षक रमेश कुमार को शिक्षा निदेशालय महानिदेशक ने सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंशन के दौरान तीनों कर्मचारियों का मुख्यालय सेवा शिक्षा सदन पंचकूला रहेगा। मुख्यालय की अनुमति बिना तीनों कर्मचारी स्टेशन नहीं छोड़ सकेंगे। ये कार्रवाई कर्मचारियों के एरियर लाभ के मामले में की गई है।
बता दें कि साल 2024 में जिले के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनसे बाद में भर्ती हुआ पार्ट टाइम कर्मचारी पहले पक्का कर दिया गया। जिसके कारण उसका वेतन भी उनसे ज्यादा है। इसलिए उन 49 कर्मचारियों को भी उसी तारीख से पक्का माना जाए, जिस तारीख को वो जूनियर कर्मचारी पक्का हुआ था। इस दौरान का जो भी एरियर बनता है, वो भी दिया जाए। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग निदेशक को इसकी जांच के आदेश दिए थे।
Education news : 49 कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा था लाभ
निदेशक ने जिला शिक्षा विभाग कार्यालय को इस संबंध में निर्देश दिए कि वरिष्ठ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने जो प्रस्तुतिकरण दिया है, उसकी जांच की जाए। अगर वरिष्ठ कर्मचारी एरियर सहित अन्य लाभ लेने के हकदार हैं, तो उन्हें लाभ दिए जाए। आरोप है, जांच के दौरान चार सदस्यीय कमेटी भी बनानी थी। बिना कमेटी बनाए ही प्रस्तुतिकरण के आधार पर 49 वरिष्ठ कर्मचारियों को पिछले साल एरियर लाभ दे दिए गए। फिर शिक्षा विभाग को पता चला कि जूनियर कर्मचारी को स्पेशल केस के तहत पक्का करते हुए एरियर दिए थे।
फिर शिक्षा विभाग ने 49 वरिष्ठ कर्मचारियों के एरियर को वापस लेने के आदेश दिए। जिसके खिलाफ 49 कर्मचारियों ने कोर्ट में फिर से याचिका दायर कर दी। इसी मामले में जिला शिक्षा विभाग कार्यालय में कार्यरत अधीक्षक जयवीर, क्लर्क राजेश कुमार और उप अधीक्षक रमेश कुमार पर गाज गिरी है।
हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के जिला संयोजक राजेश मोर ने बताया कि तीनों कर्मचारियों को निलंबित करना गलत है, इनका कोई दोष नहीं है। उच्च अधिकारियों के जो आदेश थे, उसी के अनुसार इन्होंने काम किया था।

