SC Reservation Haryana: हरियाणा सरकार की और से अनुसूचित जाति SC के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है जिसके चलते अब कर्मचारियों के लिए प्रमोशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। कहा जा रहा है की अब प्रमोशनल काडर में SC वर्ग के उमीदवारों के लिए कम से कम 20 प्रतिशत रखना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा विशेष प्रावधान यह भी किया गया है कि अगर किसी काडर में यह SC वर्ग की प्रतिशत 20 से कम हुआ तो उसे पूरा करने के लिए भी प्राथमिक्ता दी जाएगी।
क्या हैं नए निर्देश SC Reservation Haryana

मुख्य सचिव की और से जारी किये गए निर्देशों के अनुसार अब काडरों पर भी विशेष रूप से धयान दिया जाएगा। जिसके चलते SC वर्ग का अगर किसी भी स्थान पर प्रतिशत अभी 20 फीसदी से कम है तो ऐसे में फीडर पद पर प्राथमिकता कोटे के तहत कहली पड़े पद को भरने के लिए उसी स्थान पर कार्य कर रहे पात्र SC कर्मचारियों की योग्यता पर विचार किया जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक लगातार जारी रहेगी जब तक कि उस विशिष्ट काडर में SC वर्ग का प्रतिनिधित्व 20 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता।
योग्यता और वरिष्ठता का संतुलन SC Reservation Haryana
सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रतिनिधित्व की गणना करते समय केवल आरक्षित कोटे से पदोन्नत हुए कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि उन सभी SC कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा जो अपनी योग्यता के दम पर प्रमोट हुए हैं। जिसके चलते अब मेरिट के आधार पर प्रमोट होने वाले SC कर्मचारी भी इस 20 प्रतिशत के लक्ष्य की गणना का हिस्सा होंगे। जिसके चलते ऐसे सभी कर्मचारियों को इस प्रमोट होने में सहयता मिलेगी।
कहाँ लागू होंगे नियम
जिन विभागों या काडरों में SC वर्ग का प्रतिनिधित्व पहले से ही 20 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां किसी विशेष बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे विभागों में पदोन्नति का काम पहले की तरह ही लागू सेवा नियमों और सामान्य प्रक्रिया के तहत ही चलता रहेगा। SC Reservation Haryana
यह फैसला सरकारी विभागों में पदोन्नति पदानुक्रम को और अधिक सही बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। फीडर पद जो कि पदोन्नति का पहला चरण होता है वहां से पात्र कर्मचारियों को आगे बढ़ाने की यह नई नीति लंबे समय से लंबित प्रमोशन की समस्याओं को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। जिसके चलते। SC उमीदवारों को इस नियम में बदलाव से काफी सहयता मिलेगी।

