एकता क्रांति, जींद।
Jind news : नरवाना की इंदिरा कालोनी में चाकू मारकर युवक रिंकू की हत्या करने के मामले में सत्र न्यायालय पूनम सुनेजा की अदालत ने दोषी अनिल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 32 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार नरवाना शहर की इंदिरा कालोनी में सतपाल व उसके पड़ोसी अनिल की बच्चों को खेलने की बात पर कुछ कहासुनी हो गई। कुछ ही देर में यह विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि अनिल ने चाकू से सतपाल के पुत्र रिंकू पर चाकू से हमला कर दिया। इसमें रिंकू गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

नरवाना शहर थाना पुलिस ने 16 मई 2022 को अनिल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने आरोपित अनिल को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने अनिल को जेल भेज दिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस की ठोस कार्रवाई व अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने आरोपित अनिल को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 32 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जींद पुलिस ने आमजन से अपील की है कि आपसी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं और कानून अपने हाथ में लेने से बचें।

