DEEN DAYALU Yojana : जींद के डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने आवारा पशुओं से हुई दुर्घटना के पीड़ित लोगों को सरकार की दयालु-2 योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि सड़कों पर घूम रहे पशुओं से होने वाली दुर्घटना में किसी भी नागरिक की मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-2) के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। दयालु-2 योजना पोर्टल का सरलीकरण भी किया गया है, ताकि पात्र परिवारों को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से लाभ मिल सके।
यह पोर्टल सरकार की पारदर्शी एवं सरल सेवा वितरण प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दयालु योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर संबंधित परिवार को एक लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त चोट लगने की स्थिति में न्यूनतम 10 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार का परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। घटना के दिन से लेकर 90 दिन के अंदर आवेदन करना होगा।

