Jind : जींद में युवक के मर्डर के जुर्म में 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Date:

Jind murder case Life imprisonment : हरियाणा के जींद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नोहरिया की अदालत ने एक युवक की हत्या करने के जुर्म में पांच दोषियों को आजीवन कारावास तथा 33-33 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव संगतपुरा निवासी रोहताश ने 18 मार्च 2023 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके भाई 23 वर्षीय सोनी को 17 मार्च की रात को किसी ने फोन कर बुलाया था। जो रातभर घर वापस नही लौटा। सुबह उसके भाई सोनी का खून से लथपथ शव एक मकान के बाहर पड़ा देखा गया। सिर में ईंटें मारी गई थी। पेट में कोई नुकीली वस्तु भी घोंपी गई थी।

Jind news : पेंटिंग का काम करता था सोनी

मृतक के भाई रोहताश ने पुलिस को बताया था कि उसका भाई सोनी रंग-पुताई का कार्य करता था। शादी से आने के बाद उसके भाई को फोन कर मोहल्ले के युवकों ने बुला लिया और वजीर के मकान के बाहर हत्या कर दी। छानबीन में सामने आया था कि शराब पीने के दौरान कहासुनी के चलते सोनी की हत्या की गई थी।

सदर थाना पुलिस ने रोहताश की शिकायत पर अजय, रोहताश, वजीर, अंकित व विकास के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नोहरिया की अदालत ने सोनी की हत्या के जुर्म में पांचों को आजीवन कारावास तथा 33-33 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

Spread the love
Rahul Hindustani
Rahul Hindustanihttp://ektakranti.in
राहुल हिंदुस्तानी हरियाणा की पत्रकारिता में सक्रिय एक निर्भीक और जनसरोकारों से जुड़े पत्रकार हैं। राहुल हिंदुस्तानी जमीनी मुद्दों, प्रशासनिक मामलों और राजनीतिक गतिविधियों पर सटीक व निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। उनकी पत्रकारिता की पहचान है—तथ्य आधारित खबरें, बेबाक अंदाज और जनहित को प्राथमिकता।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popular

Recently Post
Related