Jind Students murder Case : जींद में बीयर पिलाकर 2 छात्रों की हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा, देखें पूरा मामला

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Jind Students murder Case : हरियाणा के जींद में जिला सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने गांव भंभेवा के दो युवकों की हत्या के मामले में दोषी अंकित व कुलदीप को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 65-65 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

जानिए पूरी जानकारी केस के बारे में (Jind Students murder Case)

अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव भंभेवा से 11 अगस्त 2022 को 12वीं कक्षा के छात्र अंकुश (18) व उसका दोस्त 10वीं कक्षा के छात्र तनुज (17) लापता हो गए थे। 14 अगस्त के अंकुश के पिता सुरेश ने उनके लापता होने की शिकायत पिल्लूखेड़ा थाने में दर्ज करवाई। 14 अगस्त देर शाम को ही लापता हुए अंकुश का शव सिवानामाल हेड पर नहर से बरामद हो गया था। उसका पोस्टमार्टम पीजीआइ खानपुर में हुआ था, लेकिन तनुज का कोई सुराग नहीं लगा था। तीन दिन बाद मुंढाल थाना पुलिस को नहर से शव बरामद हुआ और उसकी पहचान तनुज के रूप में हुई। स्वजनों ने आरोप लगाए थे कि 11 अगस्त को अंकुश व तनुज को उसके ही दोस्त गांव भंभेवा निवासी कुलदीप व अंकित बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गए थे।

Jind Students murder case: Two people convicted of murdering two students by giving them beer in Jind have been sentenced to life imprisonment. See the entire case.
Jind Students murder case: Two people convicted of murdering two students by giving them beer in Jind have been sentenced to life imprisonment. See the entire case.

 

उम्रकैद की हुई सजा (Jind Students murder Case)

अंकित को अंकुश पर अवैध संबंधों का शक था। इसी रंजिश के चलते अंकुश की हत्या की योजना बनाई गई थी। लेकिन अंकुश के साथ तनुज भी चला गया। जहां पर पहले तो आरोपितों ने गांव सिवानामाल के पास दोनों को बीयर पिला दी। जब वे नशे में हो गए, तो आरोपितों ने उनकी तेजधार हथियार से हत्या कर दी। बाद में दोनों के शवों को नहर में डाल दिया। अंकुश का शव गांव सिवानामाल के हेड पर अटक गया, लेकिन तनुज का शव पानी के साथ बहकर भिवानी जिले के मुंढाल तक चला गया। पुलिस ने इस मामले में कुलदीप व अंकित को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा व 65-65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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Rahul Hindustani
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राहुल हिंदुस्तानी हरियाणा की पत्रकारिता में सक्रिय एक निर्भीक और जनसरोकारों से जुड़े पत्रकार हैं। राहुल हिंदुस्तानी जमीनी मुद्दों, प्रशासनिक मामलों और राजनीतिक गतिविधियों पर सटीक व निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। उनकी पत्रकारिता की पहचान है—तथ्य आधारित खबरें, बेबाक अंदाज और जनहित को प्राथमिकता।

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