e-pension system : ई-पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे एससीएस (केंद्रीय सिविल सेवा) पेंशन नियम के अनुसार पारिवारिक पेंशन जारी रखने के लिए सभी पात्र पेंशनरों को वर्ष में दो बार अप्रैल व नवंबर माह में अपना आय प्रमाण पत्र संबंधित खजाना, उप खजाना कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य है। जिला खजाना अधिकारी हजारा सिंह ने बताया कि सदर खजाना जींद व इसके अधीनस्थ सभी उप खजाना कार्यालयों के माध्यम से उक्त पेंशनधारकों के लिए ये जरूरी है।

निर्धारित समय सीमा पर आय प्रमाण-पत्र जमा करवाएं (e-pension system)
आय प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाने की स्थिति में पेंशन जारी रखने में असुविधा हो सकती है। इसलिए सभी संबंधित पेंशनर निर्धारित समय सीमा में अपना आय प्रमाण पत्र अवश्य जमा करवाएं ताकि उनकी पेंशन प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी रह सके। उन्होंने कहा कि समय पर दस्तावेज जमा करने से न केवल पेंशनर किसी प्रकार की परेशानी से बच सकते है, बल्कि विभागीय कार्यप्रणाली भी अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनी रहती है। उन्होंने सभी पेंशनरों से अपील की कि वे इस दिशा-निर्देश का पालन करते हुए समय पर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें।

