Haryana News : लाल डोरा और स्वामित्व योजना शिकायतों के निपटान का नियम बदला, नया आदेश जारी

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चंडीगढ़, 28 अप्रैल। हरियाणा सरकार (Haryana News ) के विकास एवं पंचायत विभाग ने लाल डोरा (Lal Dora) और स्वामित्व योजना (svamitva scheme) से जुड़ी शिकायतों के निपटान को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विभाग की ओर से सभी जिला उपायुक्तों को पत्र भेजकर स्पष्ट किया गया है कि अब इन शिकायतों का निपटारा केवल नामित राजस्व अधिकारी ही करेंगे।

विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़ द्वारा जारी पत्र के अनुसार हरियाणा आबादी देह (वेस्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिजॉल्विंग ऑफ ओनरशिप राइट्स) अधिनियम, 2025 के तहत आने वाली शिकायतों को BDPO और DDPO के पास भेजा जा रहा था, जबकि अधिनियम में उनकी कोई भूमिका निर्धारित नहीं की गई है।

Haryana News : तहसीलदार, नायब तहसीलदार करेंगे शिकायत का निपटान

विभाग ने कहा कि इस कारण मामलों के निपटान में अनावश्यक देरी और फाइलों की बेवजह आवाजाही हो रही थी। इसे देखते हुए निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसी सभी शिकायतों का निपटारा केवल संबंधित राजस्व अधिकारियों द्वारा ही किया जाए। आदेश में बताया गया है कि लाल डोरा और स्वामित्व योजना से संबंधित शिकायतों का निपटारा नायब तहसीलदार (AC 2nd Grade), तहसीलदार (AC 1st Grade) और अन्य अधिकृत राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

यह कार्रवाई अधिनियम की धारा 15 और 16 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। यह आदेश 23 अप्रैल 2026 को विकास एवं पंचायत विभाग की ओर से जारी किया गया है।


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Rahul Hindustani
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राहुल हिंदुस्तानी हरियाणा की पत्रकारिता में सक्रिय एक निर्भीक और जनसरोकारों से जुड़े पत्रकार हैं। राहुल हिंदुस्तानी जमीनी मुद्दों, प्रशासनिक मामलों और राजनीतिक गतिविधियों पर सटीक व निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। उनकी पत्रकारिता की पहचान है—तथ्य आधारित खबरें, बेबाक अंदाज और जनहित को प्राथमिकता।

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