Haryana Ration Card: डिपो पर पहुंचे 2 महीने का गेहूं, कैसे ले एक साथ जानें विभाग की नई शर्तें

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Haryana Ration Card: हरियाणा के राशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब राशन लेने के लिए हर महीने बार बार जाने का झंझट नहीं होगा। इसी के चलते सरकार द्वारा लाखों राशन धारकों को बड़ी सौगात दी गई है जिसके चलते महेंद्रगढ़ सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी अप्रैल और मई का राशन एक साथ राशन डिपो पर पहुंच गया है। इसी के चलते अब खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अनुसार, राशनकार्ड धारक 30 अप्रैल से पहले राशन डिपो पर जाकर अपना 2 महीने का राशन ले सकतें है। Haryana Ration Card

इस नए नियम में सरकार का उद्देश्य है कि राशन धारक को बार बार डिपो पर जाकर राशन लेने कि आवश्यकता न पड़े। Haryana Ration Card

अंगूठा दो बार, राशन दो महीने का ऐसे होगी पूरी प्रक्रिया Haryana Ration Card

Haryana Ration Card: डिपो पर पहुंचे 2 महीने का गेहूं, कैसे ले एक साथ जानें विभाग की नई शर्तें
Haryana Ration Card: डिपो पर पहुंचे 2 महीने का गेहूं, कैसे ले एक साथ जानें विभाग की नई शर्तें

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया की यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से डिजिटल तरीके से ही होगी और इसके लिए मशीन पर अप्रैल और मई के महीने का अलग अलग 2 बार अंगूठा लगाना पड़ेगा। जानकारी के लिए बता दें कि यदि कोई भी अप्रैल के महीने में मई का राशन नहीं ले पता तो उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वह मई में भी मई और जून का इकठा राशन ले सकता है। Haryana Ration Card

लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखे कि अप्रैल का राशन केवल 30 अप्रैल तक ही मिलेगा। इसके बाद अप्रैल का राशन नहीं मिलेगा।

चीनी और तेल के लिए देने होंगे पैसे

बता दें कि इस राशन वितरण प्रक्रिया में केवल गेहू ही बिलकुल मुफ्त दी जा रही है लेकिन चीनी और तेल के लिए कम दरों पर अलग से पसे देने की जरूरत होगी। इसमें चीनी के लिए 13.50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से देने होंगें। इसी प्रकार सरसों के लिए भी एक लीटर पर 30 रुपये जबकि 2 लीटर पर 20 रुपये देने होंगें। विभाग की और से यह बात साफ की गई है कि गेंहू के अलावा सभी चीजों का भुगतान करना होगा। Haryana Ration Card

कम राशन दिया तो रद्द होगा लाइसेंस Haryana Ration Card

राशन वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए विभाग की ओर से डिपो धारकों को भी कड़ी चेतावनी दी गई है जिसके चलते राशन में धांधली होने या फिर कम तोल होने पर या फिर समय पर डिपो न खुलना और ऐसी किसी भी शिकायत मिलने पर डिपो धारक पर विभागीय कार्यवाही के साथ ही FIR भी दर्ज करवाई जा सकती है। इसी के चलते अगर उपभोगता को किसी भी स्थान पर कुछ गड़बड़ी लगे तो तुरंत विभाग को शिकायत कर सकते है। ताकि डिपो धारक पर कार्यवाही हो सके।

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