Haryana Women Loan Scheme : हरियाणा की महिलाओं के लिए अपना बिजनेस शुरू करने को मिलेगा 3 लाख का लोन, जानें नियम

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Haryana Women Loan Scheme: हरियाणा में अब जनता को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार नई नई योजनाएं चली जा रही है जिसके चलते अब से पहले जैसे पिंक स्कूटी योजना चलाई गई है जिसमे महिलों को सरकार द्वारा इलैक्ट्रिक स्कूटर वितरित किए गए जिससे महिलाऐं खुद ही सेहर में इलेक्ट्रिक स्कूटी चलकर आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें इसके लिए कई प्रकार की सुविधाएं सरकार की और से भी दी जा रही है। यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। Haryana Women Loan Scheme

आर्थिक रूप से मजबूत होंगी महिलाऐं Haryana Women Loan Scheme 

Haryana Women Loan Scheme : हरियाणा की महिलाओं के लिए अपना बिजनेस शुरू करने को मिलेगा 3 लाख का लोन, जानें नियम
Haryana Women Loan Scheme : हरियाणा की महिलाओं के लिए अपना बिजनेस शुरू करने को मिलेगा 3 लाख का लोन, जानें नियम

इसके अलावा अब फिर सरकार की और से विधवा या फिर तलाकशुदा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा नया प्रयास किया जा रहा है जिसके चलते अब राज्य सरकार की और से ऐसी महिलाओं को कोई भी अपना रोजगार शुरू करने के लिए करीब 3 लाख तक का लोन सरकार द्वारा शुरू क्या जा रहा है।

जिसके चलते अब महिलाऐं भी आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेगी और अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकेगी। जिसके चलते सरकार द्वारा नई नई योजनाए चलकर महिलाओं को प्रेरित किया जा रहा है।

ऐसे व्यवसाय शुरू करने के लिए मिलेगा लोन

जानाकरी के लिए बता दें कि यह लोन प्रक्रिया हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा चलाई जा रही है जिसके चलते इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं बुटीक से लेकर सिलाई और ब्यूटी पार्लर, रेडीमेड गारमेंट्स, और ई- रिक्शा से लेकर कंप्यूटर जांच और मसाला एवं अचार बनाने जैसे कार्य शुरू कर सकती है। जिसके चलते महिलाओं को सव रोजगार मिलेगा और वह दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकेगी। जिसके चलते महिलाए अपना खुद का कारोबार कर सकेंगी। और आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेगी।

इन महिलाओं को मिलेगा लाभ Haryana Women Loan Scheme 

इस लोन सुविधा का लाभ लेने के लिए सबसे पहले महिलाओं की आयु 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए जिसके चलते परिवार की भी वार्षिक आया 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए बता दें कि इस प्रकार का रोजगार शुरू करने के लिए कुल ऋण का करीब 10 प्रतिशत महिलों को खुद ही खर्च करना होगा।

और अन्य राशि बैंक द्वारा दी जाएगी। और बैंक के ऋण पर बयाज को हरियाणा महिला विकास निगम की और से सब्सिडी के रूप में बैंक को दिया जाएगा। बता दें कि यह सब्सिडी 3 वर्ष तक और करीब 50 हज़ार रुपये तक की है। जिसके चलते महिलाओं से आर्थिक बोझ घटेगा और वह आत्मनिर्भर होकर अपना कार्य शुरू कर सकेगी।

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