Jind SD Education Institute Election : जींद शहर की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था एसडी शिक्षण संस्था के 10 मई को होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी है। हरियाणा राज्य सोसायटी रजिस्ट्रार ने जिला रजिस्ट्रार को निर्देश दिए हैं, वे प्रशासक कम रिटर्निंग अधिकारी को दोबारा चुनाव कार्यक्रम जारी करने और सभी सदस्यों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने के निर्देश दें। ताकि वे चुनाव लड़ सकें। एसडी शिक्षण संस्था के प्रधान व अन्य पदों के लिए 10 मई को चुनाव होने थे। संस्था के पूर्व प्रधान श्रीचंद जैन ने एचआरआरएस एक्ट 2012 की धारा 79 के अंतर्गत सात अप्रैल के उस आदेश के विरुद्ध अपील दायर की थी। जो जिला रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटीज द्वारा पारित किया गया था।

पक्षकारों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किए गए (Jind SD Education Institute Election)
श्रीचंद जैन की तरफ से अपील दायर होने के बाद पक्षकारों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किए गए। मामले की सुनवाई पांच मई को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचीबद्ध की गई। सुनवाई के समय अपीलकर्ता उपस्थित था और उसके द्वारा प्रस्तुत विस्तृत तर्क सुने गए। अपीलकर्ता श्रीचंद जैन की मुख्य शिकायत है, प्रतिवादी नंबर दो ने सोसायटी की कार्यवाही पुस्तिका में अवैध रूप से दर्शाया कि एसडी हाई स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक 25 मार्च को हुई थी। जिसमें रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी के चयन संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा की गई। कुछ नाम आरओ एवं एआरओ के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किए गए। जिनमें से प्रतिवादी तीन को आरओ नियुक्त किया गया।
28 मार्च को एक अन्य बैठक में क्या चर्चा हुई थी ? (Jind SD Education Institute Election)
अपीलकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि 28 मार्च को एक अन्य बैठक भी प्रतिवादी नंबर दो द्वारा दर्शाई गई। जिसमें चुनाव कार्यक्रम पर चर्चा की गई और उसी अनुसार जारी किया गया। उसने यह भी कहा कि सभी सदस्यों, जिनमें अपीलकर्ता भी शामिल हैं, को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। जिससे उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हुई। अपीलकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि चुनाव कार्यक्रम सदस्यों को डाक द्वारा 20 अप्रैल को भेजा गया, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 11 अप्रैल थी। ऐसी स्थिति में सदस्य अपने-अपने पदों के लिए नामांकन पत्र कैसे दाखिल कर सकते थे। उक्त परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सोसायटी रजिस्ट्रार ने जिला रजिस्ट्रार को कहा है, वे प्रशासक कम रिटर्निंग अधिकारी को दोबारा चुनाव कार्यक्रम जारी करने और सभी सदस्यों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने के निर्देश दें।

