New Gratuity Rules: हरियाणा सरकार की और से कर्मचारियों के लिए भी नए नए नियम लेकर लगातर कई सौगात दी जा रही है अभी हाल ही में श्रमिक के कर्म करने से लेकर छूटी तक के नियमों में बदलाव करके और कंपनियों को कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड रखने जैसे नियमों से कर्मचारियों के होने वाले शोषण को रोकन के लिए बड़ा कदम उठया गया है। New Gratuity Rules
इसी के चलते अब कर्मचारियों के लिए और श्रमिकों के लिए कोड आन सोशल सिक्योरिटी का ड्राफ्ट किया गया है इस नए ड्राफ्ट से अब डिजिटल हरियाणा की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कर्मचारियों की ग्रेच्युटी भुगतान करने की प्रक्रिया को भी डिजिटल करने का प्रस्ताव रखा गया है।
इसके लिए आवेदन करने के लिए वह व्यक्ति या फिर कानूनी वारिस स्पीड पोस्ट के जरिये या फिर ऑनलाइन भी इसके लिए आवेदन कर सकते है।
1 साल की सेवा पूरी करने पर ग्रेच्युटी New Gratuity Rules

सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए यह काफी अहम फैसला मन जा रहा है जिसके चलते करीब 1 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को ही ग्रेच्युटी मिल सकेगी वही एक साल से 6 महीने भी ज्यादा करने पर एक और साल माना जाएगा। इस योजना से उन कर्मचारियों को काफी लाभ होगा जो एक कॉन्ट्रैक्ट के तोर पर नियुक्त किए जाते है और एक निर्धारित अवधि के लिए ही कार्य करते है जिसके चलते उनकी अवश्य समाप्त होने पर ऐसे कर्मचारियों को इस योजना से काफी लाभ होगा।
वही सरकार की और से यह भी साफ किया गया है कि मेडिकल खर्च से लेकर स्टाक आप्शन और मौत बाउचर को वेतन के रूप में नहीं समझा जाएगा।
अब घर बैठे ही मिलेगा पैसा New Gratuity Rules
जैसे कि पहले भी बताया गया है कि अब ग्रेच्युटी का पैसा कर्मचारी को घर बैठे ही मिल जाएगा इसके लिए 30 दिन के अंदर ही आवेदन करना होगा जिसके चलते मोटिफिकेशन के अनुसार सरकार की और से 45 दिन कि अंदर ही सभी पक्षों के सुझाव और आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकती है। वही केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए सोशल सिक्योरिटी-2000 को भी लागु किया गया है। बता दें की यह अधिसूचना सरकार द्वारा 21 नवम्बर 2025 को प्रावधान लागु किया गया था। जिसके चलते स्टेट मिस नियमनों के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है।
इसी कि चलते अब पुराने कई नियम समाप्त कर दिए जाएगें जिसके चलते पेमेंट आफ ग्रेच्युटी रूल्स 1972 और अनआर्गेनाइन्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी रूल्स 2010 इसके अलावा 1972 पेमेंट आफ ग्रेच्युटी रूल्स जैसे नियमों को समाप्त किया जाएगा।

